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पुणे पोर्श दुर्घटना मामला: दुर्घटना से पहले किशोर को शराब परोसने के आरोप में तीन को पुलिस हिरासत में भेजा गया

रविवार को, पुणे के एक प्रमुख बिल्डर के 17 वर्षीय बेटे ने कल्याणी नगर इलाके में अपनी पोर्श कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी।

Bar & Bench

एएनआई ने बताया कि हालिया पोर्श कार दुर्घटना मामले में पुणे की एक अदालत ने मंगलवार को तीन आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने किशोर को शराब परोसने के आरोप में कोसी होटल के मालिक नमन भुटाडा, बार काउंटर मैनेजर सचिन काटकर और ब्लैक क्लब मैनेजर सचिन सांगले को गिरफ्तार कर लिया।

यह भी बताया गया कि किशोर के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालाँकि, पुलिस ने अभी तक उसे हिरासत के लिए अदालत में पेश नहीं किया है।

रविवार को, पुणे के एक प्रमुख बिल्डर के 17 वर्षीय बेटे ने कल्याणी नगर इलाके में अपनी पोर्श कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी। बाद में पता चला कि दुर्घटना से पहले नाबालिग अपने दोस्तों के साथ पब में शराब पी रहा था।

नाबालिग चालक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए, 279, 337 और 338 के साथ-साथ महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने, जीवन की सुरक्षा को खतरे में डालकर नुकसान पहुंचाने, लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है। किशोर पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाए जाने की संभावना है।

पुणे में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने रविवार को नाबालिग को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में सभी यातायात नियमों और विनियमों का अध्ययन करने के बाद सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध जमा करेगा। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि नाबालिग के माता-पिता इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह भविष्य में ऐसे अपराधों में शामिल न हो और उसे बुरी संगत से दूर रखा जाए।

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Pune Porsche accident case: Three sent to police custody for serving alcohol to teenager before crash