Deepak chaurasia, Punjab and haryana high court 
वादकरण

POCSO मामले में टीवी एंकर दीपक चौरसिया के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक

चौरसिया और कई अन्य पत्रकारों पर 10 साल की बच्ची के 'मॉर्फेड' और 'अश्लील' वीडियो प्रसारित करने और इसे आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ने का आरोप है।

Bar & Bench

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को पत्रकार और न्यूज एंकर दीपक चौरसिया के खिलाफ गुरुग्राम की एक विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी के आदेश पर रोक लगा दी थी.

चौरसिया पर 10 साल की बच्ची और उसके परिवार के 'मॉर्फेड, एडिट और अश्लील' वीडियो प्रसारित करने और इसे आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ने का आरोप है।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक पुरी ने चौरसिया को 22 नवंबर को या उससे पहले निचली अदालत में उपस्थित होने और गिरफ्तारी के वारंट को वापस लेने/ जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने अवलोकन किया, "आगे निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी और याचिकाकर्ता के खिलाफ आक्षेपित आदेश में आदेश के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई जमानत आवेदन के निपटारे तक और उसके बाद 7 दिनों की अवधि के लिए स्थगित रहेगी, यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है।"

मामला दिसंबर 2013 में बच्चे के रिश्तेदार की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) से संबंधित है। न्यूज चैनल न्यूज 24, इंडिया न्यूज और न्यूज नेशन पर वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। खबरों के मुताबिक, न्यूज 24 के पूर्व मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम, एंकर चित्रा त्रिपाठी और चौरसिया इस मामले में चार्जशीटेड आठ लोगों में शामिल हैं।

आरोप है कि इन समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो में बच्ची, शिकायतकर्ता की पत्नी और कुछ अन्य महिलाओं के चेहरे आंशिक रूप से दिखाई दे रहे थे।

विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान चौरसिया की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई थी।

न्यायाधीश चौहान ने आगे कहा था कि 23 सितंबर को भी इसी तरह का एक आवेदन दायर किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि चौरसिया जानबूझकर अपनी उपस्थिति से बच रहे थे।

इसलिए विशेष अदालत ने पत्रकार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।

इसके बाद चौरसिया ने इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान, चौरसिया के वकील ने तर्क दिया कि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, उन्हें अशोक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस तरह तय तारीख पर ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो सके।

इसके आलोक में पीठ ने कहा,

"डिस्चार्ज सारांश इंगित करता है कि याचिकाकर्ता को 28.10.2022 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यानी विद्वान ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की तारीख। अस्पताल में याचिकाकर्ता के कारावास के परिणामस्वरूप विद्वान ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुआ।"

[आदेश पढ़ें]

Deepak_Chaurasia_v_State_of_Haryana.pdf
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Punjab and Haryana High Court stays order of arrest against TV anchor Deepak Chaurasia in POCSO case