कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में व्यवस्था दी थी कि बलात्कार के मामलों में, यदि पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम है, तो आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर आदेश पारित करने से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए। [ललिता बनाम कर्नाटक राज्य]।
न्यायमूर्ति एचपी संदेश ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439(1ए) के तहत 16 साल से कम उम्र की लड़की के खिलाफ बलात्कार के अपराध के संबंध में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मुखबिर की उपस्थिति अनिवार्य है।
कोर्ट ने कहा, "कानून कहता है कि जब पीड़ित की उम्र 16 साल से कम हो, तो पीड़ित/शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले को आदेश देने से पहले एक मौका दिया जाना चाहिए।"
कोर्ट ने आगे कहा कि कानून के अनुसार, यह घटना के समय उत्तरजीवी की आयु प्रासंगिक है और शिकायत दर्ज करने की तिथि पर उम्र नहीं है।
इसलिए अदालत ने एक आरोपी की जमानत इस आधार पर रद्द कर दी कि निचली अदालत ने जमानत आदेश पारित करने से पहले पीड़िता को सुनवाई का मौका नहीं देकर गलती की।
इसलिए, कोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत आदेश को रद्द किया जाए और आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा जाए।
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Rape survivors below 16 must be heard before passing bail order: Karnataka High Court