वादकरण

निर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद प्रस्ताव योजना गोपनीय नहीं: NCLAT

हालांकि, एनसीएलएटी ने कहा कि मंजूरी के बाद भी, योजना किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, जिसका प्रस्ताव प्रक्रिया में वास्तविक दावा या रुचि नहीं है।

Bar & Bench

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने माना है कि एक प्रस्ताव योजना एक गोपनीय दस्तावेज नहीं है, जब इसे निर्णायक प्राधिकरण (एए) द्वारा अनुमोदित किया गया हो। [Association of aggrieved Workmen of Jet Airways (India) Limited v Jet Airways (India) Ltd. and Ors).

एनसीएलएटी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और डॉ अशोक कुमार मिश्रा की पीठ ने हालांकि कहा कि भले ही इसकी मंजूरी के बाद योजना गोपनीय नहीं है, लेकिन इसे किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है जिसका समाधान प्रक्रिया में वास्तविक दावा या रुचि नहीं है और इसलिए उचित और उपयुक्त मामलों में उसी तक पहुंच से वंचित किया जा सकता है।

एनसीएलएटी जेट एयरवेज के पीड़ित कामगारों द्वारा दायर एक अपील से निपट रहा था जो परिचालन लेनदार थे और उन्होंने समाधान पेशेवर के समक्ष अपना दावा दायर किया था। समाधान योजना ने उन्हें ₹52 करोड़ की राशि की पेशकश की। हालांकि, उन्होंने उक्त योजना को मंजूरी देने वाले एए के आदेश को चुनौती दी।

[निर्णय पढ़ें]

Workmen_of_Jet_Airways_v_Jet_Airways__India__Ltd.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Resolution Plan not confidential once approved by Adjudicating Authority: NCLAT