Road Rage 
वादकरण

[रोड रेज] 66 वर्षीय महिला को मध्यमा उंगली दिखाने के लिए मुंबई की अदालत ने 33 वर्षीय को दोषी ठहराया

कोर्ट ने कहा कि महिला के शील से जुड़े अपराध सम्मान के साथ जीने के उनके मौलिक अधिकार पर हमला है और ऐसे मामलों में नरमी से समाज में गलत संदेश जाएगा।

Bar & Bench

मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में एक 33 वर्षीय व्यक्ति को रोड रेज की एक घटना में 66 वर्षीय महिला पर अश्लील इशारे करने के लिए दोषी ठहराया। [गावदेवी पुलिस स्टेशन बनाम अनिकेत पाटिल]।

गिरगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एनए पटेल ने अपने 18 पन्नों के आदेश में कहा कि महिला की लज्जा से संबंधित अपराध सम्मान के साथ जीने के उनके मौलिक अधिकार पर हमला है और ऐसे मामलों में समाज में गलत संदेश जाएगा।

आदेश मे कहा गया "यदि इस तरह के अपराध में केवल इसलिए कि आरोपी युवा है तो उसे अच्छे व्यवहार के बांड या केवल जुर्माने पर रिहा किया जाता है। तो निश्चित रूप से यह समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।"

मजिस्ट्रेट ने तर्क दिया कि अभियुक्तों के प्रति किसी भी प्रकार की अनुचित उदारता समाज को गलत संकेत देगी, और इसलिए आरोपी को अच्छे व्यवहार के बंधन पर रिहा नहीं किया।

मामले में शिकायतकर्ता अपने बेटे के साथ अपनी कार में जा रही थी कि सिग्नल पर आरोपी की एक लाल कार बाईं ओर से आई और उन्हें डिवाइडर की ओर धकेल दिया।

यह एक और 100 मीटर की दूरी तक जारी रहा, जिसके बाद शिकायतकर्ता और उसके बेटे ने देखा कि कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी।

इसके बाद लाल रंग की कार सिग्नल पर रुकी, आरोपी ने खिड़की से नीचे खींचकर बीच की उँगली दिखाई।

महिला ने जहां अपने बेटे को शांति बनाए रखने के लिए समझाने की कोशिश की, वहीं आरोपी ने गाली-गलौज की और भगाने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने उसकी कार रोक दी और वहां से आरोपी को थाने ले जाया गया।

आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) और 509 (महिला की शील भंग करने की ओर इशारा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने एक तर्क दिया कि शिकायतकर्ता पहले भी एक अन्य आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कर चुकी है, जिससे संकेत मिलता है कि उसे पैसे निकालने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की आदत थी।

उन्होंने एक और तर्क दिया कि उनका बेटा एक वकील था और उसने अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया।

दलीलों का खंडन करते हुए, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मुखबिर का बेटा वकील है, इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस उसके कहने पर झूठी प्राथमिकी दर्ज कर सकती है।

झूठी प्राथमिकी की दलील पर कोर्ट ने कहा कि महिला अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही थी और छोटे-छोटे मुद्दों पर अपने बेटे के सामने इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाएगी।

अदालत ने आगे कहा कि घटना से पहले शिकायतकर्ता और पीड़ित एक-दूसरे से अनजान थे इसलिए शिकायतकर्ता के पास झूठे आरोप लगाने का कोई कारण नहीं था।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी बहुत छोटा है लेकिन आरोप और परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि 66 साल की महिला के प्रति अश्लील इशारे किए गए थे और यह घटना रोड रेज के कारण हुई थी।

[आदेश पढ़ें]

Gavdevi_Police_Station_v__Aniket_Vijay_Patil.pdf
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[Road Rage] Mumbai court convicts 33-year-old for showing middle finger to 66-year-old woman