सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में तत्काल सुधार की मांग की है।
12 सितंबर को लिखे एक पत्र में, एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को अंतिम रूप देने में अब और देरी नहीं की जा सकती।
उन्होंने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक "पारदर्शी, योग्यता-आधारित और न्यायसंगत ढाँचे" पर ज़ोर दिया।
सिंह ने लिखा, "सौंपी गई शक्ति जवाबदेही की माँग करती है; स्वयं ग्रहण की गई शक्ति और भी अधिक जवाबदेही की माँग करती है। संवैधानिक स्वतंत्रताओं के अंतिम रक्षक के रूप में, न्यायपालिका को साहसी, निडर और बिना किसी समझौते के स्वतंत्र होना चाहिए। हालाँकि, ऐसी न्यायपालिका तब तक उभर नहीं सकती जब तक कि उसकी अपनी पदोन्नति की प्रक्रिया पारदर्शिता और योग्यता पर आधारित न हो।"
सिंह ने योग्य प्रतिभाओं को दरकिनार करने के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसकी संरचनात्मक खामियों में तत्काल और व्यापक सुधार की आवश्यकता है।
इस संबंध में, उन्होंने मौजूदा प्रणाली के बारे में निम्नलिखित चिंताएँ व्यक्त कीं:
1. पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट बार के भीतर विशाल प्रतिभा पूल की अनदेखी;
2. महिलाओं और विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले वकीलों का चिंताजनक रूप से कम प्रतिनिधित्व;
3. वकीलों और कनिष्ठों को ब्रीफ करने की अनदेखी - जो अदालती सफलता के अदृश्य सूत्रधार हैं, जिनके पास मज़बूत विश्लेषणात्मक कौशल हैं और जो बुनियादी तैयारी करते हैं।
आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए, सिंह ने बताया कि फरवरी 2024 तक, उच्च न्यायालयों में महिलाओं की संख्या स्वीकृत संख्या का केवल 9.5% और सर्वोच्च न्यायालय में केवल 2.94% थी।
उन्होंने इसे "व्यवस्थागत बहिष्कार का एक स्पष्ट अभियोग" बताया, जहाँ एक कथित योग्यता-तंत्र की निरंकुशता अनौपचारिक नेटवर्क और संरक्षण पर गहरी निर्भरता को छुपाती है।
वकीलों को ब्रीफ करने की भूमिका पर, सिंह ने कहा:
"केवल प्रत्यक्ष चेहरे को उभारना योग्यता की एक त्रुटिपूर्ण समझ को बनाए रखना है, जिससे यह प्रक्रिया योग्यता के वास्तविक मूल्यांकन के बजाय केवल चेहरे दिखाने के तमाशे तक सीमित हो जाती है।"
संदेश में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2016) 5 एससीसी 1 में संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया। सिंह ने कहा कि न्यायालय ने पहले ही एक सुधार खाका प्रस्तुत कर दिया है और एमओपी को संशोधित करने का अवसर दिया है।
इस स्थिति से निपटने के लिए, एससीबीए ने निम्नलिखित सुझाव दिए:
1. अभिलेखों और रिक्तियों के रखरखाव हेतु प्रत्येक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी सचिवालयों की स्थापना,
2. पारदर्शी आवेदन-आधारित प्रक्रिया की शुरुआत,
3. आयु, अभ्यास के वर्ष, रिपोर्ट किए गए निर्णय और निःशुल्क कार्य जैसे वस्तुनिष्ठ पात्रता मानदंडों का प्रकाशन, और
4. एक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण।
कानून मंत्री को लिखे अपने पत्र में, सिंह ने प्रस्तावित न्यायाधीशों की नियुक्ति सुविधा अधिनियम का भी उल्लेख किया, जिस पर संसद में चर्चा हुई थी, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। उन्होंने आग्रह किया कि इसे पुनर्जीवित, परिष्कृत और अविलंब अपनाया जाए।
सिंह ने कहा, "यह ढांचा कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक आवश्यक संस्थागत सहायता प्रणाली है जिसे कॉलेजियम को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसे मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पदोन्नति अब निकटता या दृश्यता का कार्य नहीं होनी चाहिए; यह योग्यता, ईमानदारी और संवैधानिक निष्ठा का प्रतिबिंब होनी चाहिए।"
ये पत्र सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के अन्य न्यायाधीशों - न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, जेके माहेश्वरी और बीवी नागरत्ना को भी भेजे गए थे।
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SCBA writes to CJI, Law Minister for reforms in judicial appointment process