भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के सहायक अधिकारी (AO) ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के उल्लंघन के लिए मुकेश और अनिल अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों पर 25 करोड़ रुपये का संयुक्त जुर्माना लगाया है
सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा जनवरी 2000 में 12 करोड़ इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच की थी, जिसमें 38 आवंटियों के लिए 75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयर आवंटित किए गए थे।
टेकओवर रेगुलेशन के नियम 11 (1) के अनुसार, आरआईएल को किसी भी वित्तीय वर्ष में 5% से अधिक मतदान के अधिकार का अतिरिक्त अधिग्रहण नहीं करने के लिए बाध्य किया गया था जब तक कि उसने शेयरों को हासिल करने की सार्वजनिक घोषणा नहीं की। चूंकि आरआईएल के प्रमोटर और कंसर्ट एक्टिंग इन कंसर्ट (पीएसी) ने शेयर हासिल करने के लिए कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की थी, इसलिए यह पाया गया कि अम्बानियों ने विनियमन 11 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया।
एओ के सरवनन द्वारा पारित आदेश आज कहा गया है कि “मैं मानता हूं कि सार्वजनिक घोषणा नहीं करने से सूचनाओं का उल्लंघन हुआ है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 11 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने का सिलसिला जारी है“।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें