Supreme Court 
वादकरण

[12 साल से कम उम्र की लड़कियो के साथ गैंग रेप] एससी मे धारा 376DB IPC के तहत न्यूनतम सजा को चुनौती देते हुए याचिका दायर

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376DB की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जो कि दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए न्यूनतम सजा के रूप में आजीवन कारावास निर्धारित करता है। [निखिल शिवाजी गोलैत बनाम यूओआई]

धारा 376DB में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है।

याचिकाकर्ता, जिसने अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का रुख किया, वह एक दोषी है जो प्रावधान के तहत मौत तक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने अधिवक्ता गौरव अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

धारा 376DB

"जहाँ व्यक्तियों के समूह एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है कि उन व्यक्तियों में से प्रत्येक ने बलात्संग का अपराध कारित किया है, तो वह आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना या मृत्यु से भी दंडित किया जा सकता है।"

कुख्यात निर्भया कांड के जवाब में पेश किए गए प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के सुधार की सभी संभावनाओं को छीन लेता है।

पिछले मामलों का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि कई मामलों में जहां एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया है, अदालतों ने उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है जो 20, 25 या 30 साल तक चलती है।

याचिका में कहा गया है, हालांकि, अगर उम्रकैद की सजा व्यक्ति की मृत्यु तक होनी है, तो उक्त कारावास 40 साल या 50 साल भी हो सकता है जो कि किए गए अपराध के लिए पूरी तरह से अनुपातहीन है।

याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 376AB के तहत प्रावधान "स्पष्ट रूप से मनमाना" है, जब किसी व्यक्ति को 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से बलात्कार करने का दोषी ठहराया जाता है, तो न्यूनतम उम्रकैद की सजा 20 साल की होती है। हालाँकि, याचिका में कहा गया है कि सिर्फ इसलिए कि यह सामूहिक बलात्कार है, कारावास की अवधि 40 या 50 वर्ष हो सकती है।

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[Gang-rape of girls under 12] Plea in Supreme Court challenges minimum sentence under Section 376DB IPC