Shashi Tharoor  
वादकरण

पीएम मोदी पर शशि थरूर के बिच्छू वाले कटाक्ष से हिंदुओं को ठेस पहुंची, मोदी और भाजपा की बदनामी हुई: दिल्ली हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप घृणित एवं निंदनीय हैं तथा इनका पार्टी, उसके सदस्यों और पदाधिकारियों की छवि पर असर पड़ता है।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने वाली टिप्पणी मोदी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को बदनाम करने के समान है।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने फैसला सुनाया कि “एक मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप घृणित और निंदनीय हैं” और इससे पार्टी, उसके सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की छवि पर असर पड़ता है।

न्यायालय ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस नेता की टिप्पणी ने “हिंदू भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है”।

बेंच ने कहा, "ये टिप्पणियां न केवल श्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करती हैं, बल्कि उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली पार्टी यानी भाजपा, जिसमें आरएसएस और पार्टी के सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि एक राजनीतिक पार्टी के विधायी प्रमुख और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ़ आरोप पार्टी, पदाधिकारियों और संबंधित पार्टी के सदस्यों की छवि पर महत्वपूर्ण असर डालते हैं और यह व्यवस्था के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है।"

न्यायालय ने कहा कि थरूर द्वारा उठाई गई आपत्ति कि भाजपा नेता राजीव बब्बर (जिन्होंने थरूर पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया है) को इस टिप्पणी से आहत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह भाजपा के सदस्यों को लक्षित करके नहीं की गई थी और सद्भावनापूर्वक की गई थी, इस मामले को सुनवाई के दौरान तय किया जाना है।

न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने थरूर द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए ये निष्कर्ष निकाले, जिसमें बब्बर के मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।

न्यायालय ने दलीलों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि “यदि व्यक्तियों के समूह या किसी संघ या कंपनी को बदनाम किया जाता है, तो धारा 500 आईपीसी [आपराधिक मानहानि] का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी सदस्य के खिलाफ मामला विचारणीय है।”

“यह भी देखा जा सकता है कि यदि एक अच्छी तरह से परिभाषित वर्ग को बदनाम किया जाता है, तो उस वर्ग का प्रत्येक सदस्य शिकायत दर्ज करा सकता है।”

इसलिए, न्यायालय ने थरूर की याचिका को खारिज कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिवक्ता मुहम्मद अली खान, अभिक चिमनी, उमर होदा, ईशा बख्शी, उदय भाटिया, अर्जुन शर्मा और कामरान खान के साथ शशि थरूर का प्रतिनिधित्व किया।

राजीव बब्बर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद के साथ-साथ अधिवक्ता पीयूष बेरीवाल, नीरज, सौदामिनी शर्मा, समरथ पसरीचा और ओजस्वी ने किया।

[निर्णय पढ़ें]

Dr_Shashi_Tharoor_v_State___Anr.pdf
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Shashi Tharoor’s scorpion jibe at PM Modi hurt Hindus, defamed Modi, BJP: Delhi High Court