Kerala High Court, Sister Abhaya 
वादकरण

[सिस्टर अभय मर्डर] केरल हाईकोर्ट ने फादर थॉमस कोट्टूर की सजा को चुनौती वाली अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की

फादर कोट्टूर ने अपनी अपील में कहा है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला असंवैधानिक एकांत गवाहों से जुड़े असंबंधित कहानी परिस्थितियों पर आधारित है।

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फादर थॉमस कोट्टूर द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें उन्होने सिस्टर अभया की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी।

जस्टिस के विनोद चंद्रन और एमआर अनीथा की डिवीजन बेंच ने फादर कोट्टूर की अपील पर सुनवाई की सहमति व्यक्त की।

फादर कोट्टूर ने अपनी अपील में कहा है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला असंवैधानिक एकांत गवाहों से जुड़े असंबंधित कहानी परिस्थितियों पर आधारित है "

उन्होने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश अवैध और अनियमितताओं से घिरा हुआ है जिसके द्वारा उन्हे दोषी करार दिया गया है।

23 दिसंबर, 2020 को कोट्टूर, सिस्टर सेफि, पायस कॉन्वेंट कोट्टायम की एक नन को, 19 वर्षीय नन सिस्टर अभया की हत्या के लिए सीबीआई न्यायाधीश, तिरुवनंतपुरम द्वारा दोषी ठहराया गया था। इसके बाद, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक को 5 लाख रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया।

दोनो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और इसके अलावा, फादर कोट्टूर को घर अतिचार के लिये 1 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए भी निर्देशित किया गया था।

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[Sister Abhaya Murder] Kerala High Court admits appeal by Father Thomas Kottoor challenging his conviction