बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनके द्वारा किए गए कथित आपत्तिजनक पोस्ट के लिए मराठी अभिनेत्री केतकी चितले के खिलाफ दर्ज बाईस प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को क्लब कर दिया।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति नितिन बोरकर की खंडपीठ ने आदेश दिया कि चितले के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को ठाणे जिले के कलवा पुलिस थाने में स्थानांतरित किया जाए जहां पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
नासिक निवासी निखिल भामरे के खिलाफ दर्ज छह प्राथमिकी के संबंध में भी इसी तरह का आदेश पारित किया गया था, जिन्हें क्लब करके नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था।
चितले और भामरे द्वारा दायर रिट याचिकाओं में अन्य राहत की मांग करते हुए, उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के आदेश पारित किए गए।
उनकी याचिकाओं में पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को भी चुनौती दी गई है।
खंडपीठ ने आज अभियोजन पक्ष से याचिकाओं पर जवाब मांगा और इसे 6 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
चितले और भामरे के खिलाफ पहली प्राथमिकी इस साल मई में शरद पवार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट के लिए दर्ज की गई थी। उन्हें पिछले महीने ठाणे की निचली अदालतों ने जमानत पर रिहा किया था।
सोमवार को मामले में कुछ शिकायतकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पीठ के समक्ष उपस्थित हुए।
ऐसा तब हुआ जब उन्हें कोर्ट ने नोटिस जारी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर को क्लब करने पर जवाब मांगा।
पीठ ने कहा था कि प्राथमिकी को क्लब करने पर निर्णय लेने से पहले शिकायतकर्ताओं को सुना जाना अनिवार्य है।
जब अदालत ने विशेष रूप से उनका जवाब मांगा, तो अधिवक्ताओं ने कहा कि यह तय करना अदालत का विशेषाधिकार है कि सभी एफआईआर को एक साथ रखा जाए या नहीं। हालांकि, उन्होंने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने के पहलू पर उनकी बात सुनी जानी चाहिए।
तदनुसार, पीठ ने चितले और भामरे के खिलाफ सभी प्राथमिकी को एक साथ जोड़ दिया।
पीठ ने चितले और भामरे को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाले कुछ शिकायतकर्ताओं के आवेदन भी खारिज कर दिए।
भामरे को अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए एक और निर्देश भी जारी किया गया था क्योंकि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी, जिन्होंने उन्हें कथित तौर पर गलत तरीके से गिरफ्तार किया था।
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