सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि यह सही समय है कि न्यायाधीशों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन लेखा परीक्षा आयोजित की जाए, खासकर तब जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की दक्षता के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं [पिला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने कहा कि कुछ न्यायाधीश बहुत मेहनत करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो अनावश्यक रूप से बार-बार ब्रेक लेते हैं, जिससे उनके समय के उपयोग को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।
न्यायालय ने कहा, "कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही, ऐसे न्यायाधीश भी हैं जो अनावश्यक रूप से कॉफी ब्रेक लेते हैं; यह ब्रेक या वह ब्रेक। लंच का समय क्या है, आदि। हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बहुत सारी शिकायतें सुन रहे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है जिस पर गौर करने की जरूरत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रदर्शन कैसा है? हम कितना खर्च कर रहे हैं और आउटपुट क्या है? अब समय आ गया है कि हम प्रदर्शन ऑडिट करें।"
न्यायालय ने पहले इन मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी।
कल, यह देखा गया कि चारों मामलों में निर्णय सुनाए जा चुके हैं। तीन मामलों में अपील स्वीकार कर ली गई, जबकि चौथे मामले में मतभेद था और मामले को दूसरी पीठ को भेज दिया गया।
अदालत को बताया गया कि परिणामस्वरूप, चारों याचिकाकर्ता जेल से रिहा हो गए हैं।
गौरतलब है कि 5 मई को शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों से उन मामलों की जानकारी के साथ रिपोर्ट भी मांगी थी, जिनमें मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखे जाने के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक निर्णय नहीं सुनाया गया है।
मंगलवार को, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है और संकेत दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है कि निर्णय बिना किसी देरी के सुनाए जाएं।
न्यायालय ने कहा, ''5 मई को उठाया गया मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपराधिक न्याय प्रणाली की जड़ तक जाता है।''
इसके अलावा, 9 मई को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों से उन तारीखों पर रिपोर्ट मांगी, जिन पर निर्णय सुनाए गए और जिन तारीखों पर उन निर्णयों को अदालत की वेबसाइटों पर प्रकाशित किया गया।
न्यायालय ने कल कहा कि ऐसे मुद्दों की गहन जांच की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वादियों का न्याय प्रणाली में विश्वास न टूटे।
मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता फौजिया शकील उपस्थित हुईं।
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Some judges take too many breaks: Supreme Court calls for performance audit of judges