District and Sessions Court, Lucknow
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वादकरण

विशेष एनआईए अदालत ने कथित पीएफआई सदस्यता के लिए यूएपीए के तहत दर्ज अब्दुल्ला सऊद अंसारी को जमानत दे दी

Bar & Bench

लखनऊ की एक अदालत ने हाल ही में अब्दुल्लाह सऊद अंसारी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत इस आधार पर जमानत दे दी कि वह कथित रूप से प्रतिबंधित संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य था। [अब्दुल्लाह सऊद अंसारी बनाम राज्य]।

जिला और सत्र न्यायालय, लखनऊ के विशेष न्यायाधीश, एनआईए विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कहा कि अंसारी को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार थे, जिन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा किए गए एक छापे में गिरफ्तार किया गया था।

मौजूदा मामले में अंसारी केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का सक्रिय सदस्य होने के आरोप में 30 सितंबर 2022 से जेल में बंद था.

अंसारी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 153B (अभियोग, राष्ट्रीय-एकीकरण के लिए प्रतिकूल दावे) और UAPA के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आवेदक के वकील ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने उसे झूठा फंसाया है और उसका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है।

वकील ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन गया, हालांकि, उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और उसके परिवार को कोई जानकारी दिए बिना न्यायिक रिमांड में ले लिया गया, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का सीधा उल्लंघन है।

यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस ने आवेदक पर काफी दबाव डाला और उससे कई सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए।

हालांकि, जांच अधिकारी को आरोपी के प्रतिबंधित संगठन से संबंध साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। वकील ने कहा कि न तो उनके मोबाइल और न ही रिकॉर्ड में मौजूद अन्य दस्तावेजों में किसी भी संदिग्ध राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का पता चला है।

इस प्रकार, अदालत ने अंसारी को ₹50,000 के मुचलके और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत दे दी।

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Special NIA Court grants bail to Abdullah Saud Ansari booked under UAPA for alleged PFI membership