Zubeen Garg facebook
वादकरण

राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया:श्यामकानु महंत ने ज़ुबीन गर्ग पर सिंगापुर जाने के लिए दबाव डाला; महिलाओ, शराब की व्यवस्था की

राज्य की ओर से यह कहे जाने के बाद कि अगले कुछ हफ़्तों में अहम गवाहों से पूछताछ की जाएगी, कोर्ट ने महंता की ज़मानत याचिका पर सुनवाई टाल दी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम सरकार को निर्देश दिया कि वह मशहूर असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग की डूबने से हुई मौत के मामले में आरोपी, नॉर्थईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानू महंता के ख़िलाफ़ मुक़दमे की कार्यवाही तेज़ी से आगे बढ़ाए। [श्यामकानू महंता बनाम असम राज्य]

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की बेंच ने महंता की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

महंता, जो 2013 से नॉर्थईस्ट फ़ेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं, उन्हें 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में तैरते समय गर्ग की मौत के बाद गिरफ़्तार किया गया था।

आज, असम राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट जनरल (AG) देवाजीत सैकिया ने कोर्ट को बताया कि मुक़दमे की सुनवाई रोज़ाना हो रही है और अगले कुछ हफ़्तों में अहम गवाहों से पूछताछ होने की संभावना है।

कोर्ट ने आदेश दिया, "अभियोजन पक्ष को इस मामले में मुक़दमा चलाने में तत्परता दिखानी चाहिए।"

जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा कि कोर्ट राज्य पर मुक़दमे को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है और अगली सुनवाई में हुई प्रगति की समीक्षा करेगा।

Justice BV Nagarathna and Justice R Mahadevan

सिंगापुर के समुद्र में तैरते समय संदिग्ध हालात में गर्ग डूब गए। इस घटना के बाद, महंता और अन्य लोगों के खिलाफ कई FIR दर्ज की गईं, जिनमें आपराधिक साजिश और गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) जैसे आरोप शामिल थे।

महंता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि गर्ग अपनी मर्जी से समुद्र में गए थे और घटना के समय उनके क्लाइंट वहां मौजूद नहीं थे।

दवे ने कहा, "अभियोजन पक्ष का भी यही कहना है कि यह व्यक्ति, जो बालिग है, नाव पर जाता है और लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद जाता है। वह तैरता है, फिर उसके साथ कुछ होता है और वह डूब जाता है। 394 गवाहों में से उन्होंने सिर्फ़ 94 से पूछताछ की है। ट्रायल शुरू हो चुका है। कई FIR को एक साथ मिला दिया गया है।"

दवे ने आगे दलील दी कि घटना सिंगापुर में हुई थी और वहां के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के बाद यह नतीजा निकाला था कि गर्ग की मौत डूबने से हुई थी।

उन्होंने कहा, "यह हत्या का मामला नहीं है।"

उन्होंने अभियोजन पक्ष के इस आरोप पर भी सवाल उठाया कि महंता किसी साजिश का हिस्सा थे क्योंकि उन्होंने गर्ग का ठीक से ध्यान नहीं रखा या उन्हें शराब दी थी।

दवे ने कहा, "वह बालिग हैं। अगर वह शराब पीना चाहते हैं, तो मैं इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकता।"

Senior Advocate Siddhartha Dave

इसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि नॉर्थ-ईस्ट में अक्सर फेस्टिवल आयोजित करने वाले महंता का उस सिंगर को खत्म करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है।

AG सैकिया ने कहा कि मौत कोई हादसा नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना से पहले महंता ने गर्ग के लिए महिलाओं का इंतज़ाम किया था और उन्हें शराब भी सप्लाई की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महंता ने गर्ग पर सिंगापुर जाने का दबाव डाला था और धमकी दी थी कि अगर सिंगर ने मना किया तो वह आत्महत्या कर लेंगे।

AG ने कहा, "इसमें एक साज़िश शामिल है।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


State tells Supreme Court Shyamkanu Mahanta pressured Zubeen Garg to go to Singapore; arranged women, alcohol