Medha Roopam  
वादकरण

आकृति चौधरी को हिरासत मे लेने पर नोएडा के DM को फटकार लगाने वाले इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी

हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था कि गौतम बुद्ध नगर की ज़िला मजिस्ट्रेट संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ का उल्लंघन करने की दोषी थीं।

Bar & Bench

उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। हाई कोर्ट ने इस फ़ैसले में गौतम बुद्ध नगर की ज़िला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम को फटकार लगाई थी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएट आकृति चौधरी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लेने का आदेश दिया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को बताया कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इस आदेश को चुनौती देते हुए अलग से अपील दायर करेंगे।

2 सितंबर को, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने चौधरी की हिरासत को रद्द कर दिया था और उन्हें ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया था।

यह रकम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सैलरी और उन सभी अधिकारियों की सैलरी से वसूलने का आदेश दिया गया था जो NSA के तहत चौधरी की हिरासत का आधार बनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार थे।

कोर्ट ने कहा था कि जब चौधरी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट में कोई भरोसेमंद सबूत नहीं था, तो अधिकारी से उम्मीद की जाती थी कि वह NSA के "दमनकारी प्रावधानों" का इस्तेमाल करने से पहले सतर्क रहे और रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले में रूपम का व्यवहार निंदनीय था।

चौधरी को अप्रैल में नोएडा में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। वह अभी भी हिरासत में हैं क्योंकि उन पर विरोध प्रदर्शन से जुड़े कई आपराधिक मामले चल रहे हैं।

हालांकि, एक 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका में, हाई कोर्ट ने पाया कि NSA के तहत उनकी हिरासत को सही ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं था।

इसी फैसले में, कोर्ट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) और इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) के अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि उनकी निष्ठा संविधान के प्रति है, न कि राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति।

कोर्ट ने कहा कि जब भी नौकरशाह और पुलिस वाले भारत और उसके संविधान के प्रति अपनी शपथ और निष्ठा को नज़रअंदाज़ करते हैं, तो लोग उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी विरासत के रूप में देखते हैं।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वह नौकरशाहों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो राज्य एक 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया' (एक दमनकारी और भयावह व्यवस्था) में बदल सकता है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


State to move Supreme Court against Allahabad HC order reprimanding Noida DM for detention of Akriti Chaudhary