Hate Speech
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दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को कहा: दिल्ली धर्म संसद के अभद्र भाषा की जांच पर स्थिति रिपोर्ट तैयार

Bar & Bench

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिसंबर 2021 के दिल्ली धर्म संसद अभद्र भाषा मामले में जांच और गिरफ्तारियों की प्रगति के बारे में स्थिति रिपोर्ट लगभग तैयार है और जल्द ही अदालत के साथ साझा की जाएगी। [तुषार गांधी बनाम राकेश अस्थाना]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ दिल्ली पुलिस के पूर्व प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में दावा किया गया है कि विवादित धर्म संसद को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दिसंबर 2021 में दिल्ली में आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

अदालत ने आज मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और आदेश दिया कि उसे जांच की स्थिति के बारे में सूचित किया जाए और तब तक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

कोर्ट ने कहा, "तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्द करें। जांच की स्थिति और रिपोर्ट जमा करने पर हलफनामे पर अदालत को अवगत कराया जाएगा।"

शीर्ष अदालत ने 13 जनवरी को मामले में जांच अधिकारी (आईओ) से कहा था कि मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने की सूचना मिलने के बाद मामले में जांच की प्रगति और गिरफ्तारियों के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। घटना के पांच महीने बाद और तब तक कोई आरोप तय नहीं किया गया है। कोर्ट ने दो हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने आज कहा कि रिपोर्ट लगभग तैयार है। इसलिए, मामला स्थगित कर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता शादान फरासत ने भी अदालत से यह जांच करने का आग्रह किया कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या निवारक कदम उठाए जा सकते हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि सुदर्शन टीवी मामले को टैग किया जा सकता है क्योंकि इसमें आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं और यह "पथप्रदर्शक और ऐतिहासिक मुद्दा" बन सकता है।

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Status Report on probe into Delhi Dharam Sansad hate speech ready: Delhi Police to Supreme Court