High Court of Bombay at Goa 
वादकरण

[टूलकिट मामला] बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता सुभम कर चौधरी को जमानत दी

गोवा बेंच ने पाया कि न्याय के हित में राहत दी जा रही है और आवेदक को सक्षम अधिकारी से उचित राहत प्राप्त करने के लिए संपर्क करने में सक्षम बनाया गया है।

Bar & Bench

न्यायमूर्ति एमएस जावलकर ने न्याय के हित में बिना किसी मामले के गुण के बिना न्याय के हित में सुरक्षा प्रदान की, ताकि आवेदक सक्षम अधिकारी से उचित राहत पाने के लिए संपर्क कर सके।

चौधरी ने दलील दी थी कि वह एक उत्साही पर्यावरणविद् हैं, जो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ समाधानों की तलाश में सक्रिय रूप से शामिल हैं और नीति निर्माण के लिए एक पर्यावरण उन्मुख दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखते हैं।

उन्होंने विलुप्त होने वाले विद्रोह नामक एक प्रसिद्ध पर्यावरण संगठन के लिए स्वेच्छा से दावा किया है और वर्तमान में संगठन के दक्षिण एशिया संपर्क प्रभारी हैं।

उनका प्राथमिक तर्क यह था कि यह कार्यकर्ता और सह-अभियुक्त निकिता जैकब, शांतनु मुलुक और दिशा रवि थे जिन्होंने कथित रूप से ऑनलाइन टूलकिट बनाने की साजिश रची थी और उनका ऐसा करने से कोई लेना-देना नहीं था।

यह कहा जाता है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है और कहा गया है कि उक्त प्राथमिकी में कथित अपराधों में उसका कोई संबंध नहीं है।

अदालत ने कहा कि चौधरी ने गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए एक मामला बनाया।

अदालत ने आगे उल्लेख किया कि वह अगस्त 2020 से गोवा का निवासी था, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और एक सम्मानित परिवार से संबंध रखा है ।

दूसरी ओर मुलुक को बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 10 दिनों के लिए ट्रांजिट जमानत दे दी थी और उसकी अग्रिम जमानत याचिका में दिल्ली सेशंस कोर्ट द्वारा यह सुरक्षा 9 मार्च तक जारी रखी गई थी।

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[Toolkit case] Bombay High Court grants transit bail to environmental activist Subham Kar Chaudhari