Delhi High Court order 
वादकरण

[ब्रेकिंग] दिल्ली उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जारी किए गए सभी अंतरिम आदेश 16 जुलाई तक बढ़ाए गए [आदेश पढ़ें]

उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को फैसला दिया था कि यह केवल COVID-19 महामारी के मद्देनजर बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई करेगा, इस तथ्य को देखते हुए उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा यह आदेश पारित किया गया।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि 19 अप्रैल, 2021 तक उसके और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जारी किए गए सभी अंतरिम आदेश 16 जुलाई, 2021 तक या अगले आदेशों तक विस्तारित रहेंगे।

उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को फैसला दिया था कि यह केवल COVID-19 महामारी के मद्देनजर बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई करेगा, इस तथ्य को देखते हुए उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा यह आदेश पारित किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत पूर्वोक्त असाधारण परिस्थितियों के बारे में स्व-संज्ञान लेते हुए, इसके द्वारा यह आदेश दिया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मामलों में और अधीनस्थ कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश जारी किए गए थे जो 19 अप्रैल, 2021 को समाप्त हो रहे वह 16 जुलाई, 2021 तक या अगले आदेश तक स्वचालित रूप से विस्तारित हो जाएंगे।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और आदेश पारित करने के लिए एक उपयुक्त पीठ गठित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामला पोस्ट किया।

GNCTD द्वारा लगाए गए कर्फ्यू और अदालतों के अत्यंत सीमित कामकाज के मद्देनजर, नियमित मामलों को अधिसूचित किए जाने की तारीखों तक स्थगित कर दिया जाएगा। नतीजतन, अधिवक्ता और वादकर्ता उक्त मामलों में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं होंगे जिनमें 19.03.2021 को या उससे पहले इस न्यायालय द्वारा स्टे, जमानत, पैरोल दिए गए हैं। परिणामस्वरूप, पार्टियों के पक्ष में चल रहे अंतरिम आदेश 19.04.2021 से होने शुरू हो जाएंगे।

इसके बाद, यह मामला मंगलवार को जस्टिस विपिन सांघी, रेखा पल्ली और तलवंत सिंह की पूर्ण खंडपीठ के समक्ष आया, जिसने सभी अंतरिम आदेशों को आगे बढ़ाया।

[आदेश पढ़ें]

Court_on_its_Own_motion_v__State_govt_of_Delhi.pdf
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[BREAKING] All subsisting interim orders issued by Delhi High Court, subordinate courts, extended till July 16 [READ ORDER]