Sudha Kongura with poster of tamil film Parasakthi and Madras HC  
वादकरण

सुधा कोंगरा ने पराशक्ति फिल्म के लिए ₹8.39 करोड़ की बकाया फीस का दावा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

न्यायालय ने निर्देश दिया कि 8 जुलाई तक पराशक्ति की कोई उपग्रह रिलीज नहीं होनी चाहिए और इधायम मुरली की 10 जुलाई की रिलीज को रोकने के लिए कोंगारा की याचिका पर प्रतिवादी का जवाब मांगा।

Bar & Bench

फिल्म डायरेक्टर सुधा कोंगरा ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के सेक्शन 9 के तहत तमिल फिल्म पराशक्ति के लिए कथित तौर पर बकाया ₹8.39 करोड़ के लिए अर्जी दी। [सुधा कोंगरा बनाम डॉन पिक्चर्स]

कोंगारा ने कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मांगी है, यह दावा करते हुए कि पराशक्ति की रिलीज़ और इनवॉइस बनने के बावजूद, उन्हें देने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा अभी तक नहीं चुकाया गया है। उन्होंने फिल्म इधायम मुरली की रिलीज़ पर भी रोक लगाने की मांग की, यह कहते हुए कि इसे पराशक्ति के मेकर्स डॉन पिक्चर्स ने बनाया था।

जस्टिस कुमारेश बाबू ने निर्देश दिया कि 8 जुलाई तक पराशक्ति की कोई सैटेलाइट रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रेस्पोंडेंट को यह भी निर्देश दिया कि वह 10 जुलाई को इधायम मुरली की रिलीज़ पर रोक लगाने की कोंगारा की अर्जी पर 7 जुलाई तक अपना काउंटर फाइल करे।

Justice k kumaresh Babu

कोंगारा की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि एग्रीमेंट के तहत उन्हें कुल ₹15 करोड़ देने थे। GST अलग से देना था, जिससे कुल रकम ₹17.70 करोड़ हो गई। कोर्ट को बताया गया कि सिर्फ़ ₹9.31 करोड़ दिए गए थे, जिससे ₹8.39 करोड़ बकाया रह गए।

कोंगारा का केस यह है कि एग्रीमेंट में खास तौर पर यह लिखा था कि उन्होंने पराशक्ति के संबंध में पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी। हालांकि, फिल्म पहले ही रिलीज़ हो चुकी थी, फिर भी पूरी रकम नहीं दी गई थी।

वकील ने आगे दलील दी कि वही रेस्पोंडेंट अब 10 जुलाई को होने वाली इधायम मुरली की रिलीज़ के साथ आगे बढ़ रहा था, जबकि कोंगारा का बकाया चुकाने में असमर्थता का दावा कर रहा था।

कोंगारा के वकील ने यह भी कहा कि रेस्पोंडेंट ने पराशक्ति को सफल बताया था और दावा किया था कि फिल्म ने ₹100 करोड़ कमाए हैं, लेकिन फिर भी बाकी रकम नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कोंगरा ने इधायम मुरली की रिलीज़ से काफी पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि रेस्पोंडेंट बाद में यह तर्क न दे सके कि अर्जी आखिरी मिनट में फाइल की गई थी।

“उन्हें उस समय आकर यह नहीं कहना चाहिए कि आप रिलीज़ के आखिर में आ रहे हैं। इसीलिए मैं बहुत पहले आ गया हूँ।”

यह साफ किया गया कि पराशक्ति की OTT रिलीज़ पहले ही हो चुकी थी और पराशक्ति के संबंध में दी गई राहत इसकी सैटेलाइट रिलीज़ तक ही सीमित थी।

मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

कोंगारा द्वारा डायरेक्टेड और डॉन पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई पराशक्ति, एक तमिल पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें शिवकार्तिकेयन, रवि मोहन, अथर्व और श्रीलीला ने एक्टिंग की है। यह फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज़ हुई थी और बताया गया था कि रिलीज़ के 11 दिनों के अंदर इसने दुनिया भर में ₹100 करोड़ पार कर लिए थे।

एडवोकेट नित्येश नटराज और वैभव वेंकटेश ने कोंगरा का केस लड़ा।

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Sudha Kongara moves Madras High Court claiming unpaid fees of ₹8.39 crore for Parasakthi film