Jammu & Kashmir High Court 
वादकरण

एक बार जब वरिष्ठ अधिकारी मामले को बंद करने का आदेश देते है तो निम्न अधिकारी आदेश का उल्लंघन नही कर सकता: जम्मू & कश्मीर HC

अदालत ने फैसला सुनाया कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और अवज्ञा होगी।

Bar & Bench

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक बार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक मामले को नॉट एडमिट के रूप में बंद करने की मंजूरी दे दी है तो यह एक निम्न अधिकारी के लिए खुला नहीं है जो वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ा सके और और सीधे पुन: जांच निर्देश दे सके। (अजीत चोपड़ा बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और अन्य)।

न्यायमूर्ति संजय धर की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और अवज्ञा होगा।

इसलिए कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, सिटी साउथ, जम्मू द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया, जिन्होंने अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जम्मू द्वारा पहले ही बंद किए गए एक मामले में फिर से जांच का आदेश दिया था।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि, “इस मामले में निम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा अपनाया गया तरीका न केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, बल्कि यह कानून की अवज्ञा भी है। निम्न श्रेणी के पुलिस कार्यालय द्वारा पारित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है और इस तरह यह रद्द करने योग्य है।“

कोर्ट ने कहा कि अगर मामले की फिर से जांच की कोई गुंजाइश होती, तो निचले रैंक के पुलिस अधिकारी को अपने ऊपर लेने और मामले की फिर से जांच करने का निर्देश देने के बजाय अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपनी राय रख सकता था।

यह आदेश एक अजीत चोपड़ा द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत 'घर में चोरी' का आरोप लगाया गया था।

तत्काल मामले में, जांच अधिकारी शुरू में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं हैं और इस तरह, इस संबंध में एक रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, सिटी साउथ, जम्मू को प्रस्तुत की गई थी।

बदले में उपाधीक्षक ने इसे वरिष्ठ अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने मामले को बंद करने की स्वीकृति प्रदान की।

हालांकि, पुलिस अधीक्षक, सिटी साउथ, जम्मू ने 3 अगस्त, 2020 के एक आदेश के माध्यम से यह देखते हुए पुन: जांच का आदेश दिया कि मामले की जांच पेशेवर तरीके से नहीं की गई थी।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, सिटी साउथ, जम्मू द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ फिर से जांच के निर्देश जारी किए गए आदेश को रद्द करने की मांग की।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए मामले को खारिज कर दिया।

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Once superior officer orders closure of case, officer inferior in rank cannot flout order, direct re-investigation: Jammu & Kashmir High Court