सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दिया।
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा न्यायालय के 11 जुलाई के फैसले में संशोधन के लिए दायर एक याचिका पर पारित किया गया था, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नए निदेशक की नियुक्ति के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की थी।
शीर्ष अदालत ने 11 जुलाई के अपने फैसले में मिश्रा को दिए गए पहले के विस्तार को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि यह उसके 2021 के फैसले का उल्लंघन था।
इसके बाद केंद्र सरकार ने अदालत में दलील दी कि मिश्रा को इस साल 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की भारत के मनी-लॉन्ड्रिंग जांच अभियानों की समीक्षा सुचारू रूप से हो सके।
कोर्ट ने आज आंशिक रूप से इसकी अनुमति दे दी और कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "सुचारू पारगमन की अनुमति देने के लिए, हमने पाया है कि व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए हम ईडी निदेशक को कुछ और अवधि तक पद पर बने रहने की अनुमति देते हैं। हम ईडी निदेशक को 15 सितंबर, 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति देते हैं। कार्यकाल के विस्तार के लिए किसी और आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।"
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Supreme Court allows extension of tenure of ED Director Sanjay Kumar Mishra till September 15, 2023