Munawar Faruqui, Supreme Court 
वादकरण

[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दी

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी।

Bar & Bench

मध्य प्रदेश पुलिस ने धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज मामले के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में अपने 2014 के फैसले में निर्धारित कानून का पालन नहीं किया गया था और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 के तहत प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था, पर अवलोकन करते हुए कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

फारुकी को 1 जनवरी को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उन आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्होनें हाल ही में एक स्टैंड-अप शो के दौरान हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस आशय की एक शिकायत कथित तौर पर हिंदुत्व संगठन हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य सिंह गौर ने दर्ज की थी।

फारुकी की जमानत याचिका को पहले एक सत्र न्यायालय और उसके बाद 28 जनवरी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था ।

फारुकी के वकील ने उच्च न्यायालय में दावा किया है कि यह दिखाने के लिए कोई वीडियो या सामग्री नहीं थी कि फारुकी ने अपने शो के दौरान हिंदू देवताओं को चोट पहुंचाने के लिए कोई टिप्पणी की है। मई 2020 में एक अन्य शो के दौरान कथित रूप से की गई टिप्पणियों के संबंध में फारुकी की हिरासत की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस पर आपत्ति दर्ज की गई।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने अपने आदेश में जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि, "जब्त की गई सामग्री और गवाहों के बयान के संबंध में है और जांच जारी है, जमानत देने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।"

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए कि हमारे कल्याणकारी समाज में सह-सह-अस्तित्व की यह व्यवस्था नकारात्मक शक्तियों से प्रदूषित न हो।

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[BREAKING] Supreme Court grants ad-interim bail to comedian Munawar Faruqui