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वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने एओआर के खिलाफ कार्रवाई पर विभाजित फैसला सुनाया

मतभेद के बाद, मामला अब आगे की कार्रवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष रखा जाएगा

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) पी सोमा सुंदरम और एक अन्य वकील के खिलाफ मामला दायर करने में उनके कथित कदाचार के लिए की जाने वाली कार्रवाई पर विभाजित फैसला सुनाया। [एन ईश्वरनाथन बनाम राज्य]

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए सुंदरम को उनके मुवक्किल की ओर से दायर मामले में तथ्यों को कथित रूप से छिपाने के लिए फटकार लगाई थी।

हालांकि, अंतिम निर्णय में न्यायाधीश वकीलों के खिलाफ कार्रवाई पर असहमत थे।

न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने अपने निर्णय में कहा कि एओआर रजिस्टर से सुंदरम का नाम एक महीने के लिए निलंबित रहेगा और अधिवक्ता ए मुथुकृष्णन, जिन्होंने सुंदरम के माध्यम से याचिका दायर करने में सहायता की थी, को ₹1 लाख का जुर्माना देना होगा।

दूसरी ओर, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि वकीलों ने अपने आचरण के लिए माफी मांगी है और उन्हें माफ किया जाना चाहिए। उन्होंने न्यायमूर्ति त्रिवेदी द्वारा दो वकीलों को दी गई सजा को "बहुत कठोर" भी कहा।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, "एओआर का नाम रजिस्टर से हटाने से तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से आने वाले एओआर पर कलंक लगेगा। इसी तरह, 1 लाख रुपये की कीमत बहुत ज्यादा है।"

हालांकि, न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी कहा कि दोनों वकीलों ने संस्था के सम्मान और गरिमा को ध्यान में नहीं रखा।

कार्रवाई पर मतभेद के बाद, अब मामले को आगे की कार्रवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष रखा जाएगा।

Justice Bela M Trivedi and Justice Satish Chandra Sharma

पीठ ने पहले एक आरोपी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में गलत तथ्यों के साथ याचिका दायर करने तथा अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पूर्व आदेश का पालन न करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

चूंकि याचिका सुंदरम के माध्यम से दायर की गई थी, इसलिए उसे अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। विभिन्न बार नेता सुंदरम के समर्थन में आए थे, जिसके कारण न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अदालत में तीखी नोकझोंक हुई थी।

इसके बाद सुंदरम ने बिना शर्त माफी मांगी थी।

यह मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अन्य अपराधों के तहत एक आपराधिक मामले से उपजा था।

याचिकाकर्ता, जिसका प्रतिनिधित्व सुंदरम ने किया था, तथा अन्य आरोपियों को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था तथा उन्हें तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी आपराधिक अपील 2023 में खारिज कर दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी तथा आत्मसमर्पण करने से छूट भी मांगी थी।

शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया और आरोपी को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा। हालांकि, आरोपी ने फिर अदालत के समक्ष एक और एसएलपी दायर की। अदालत ने पिछले महीने याचिकाकर्ता (आरोपी) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था।

अदालत ने आदेश दिया, "गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, जो उसे संबंधित जेल अधिकारियों के पास भेज देगा।"

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Supreme Court delivers split verdict on action against AOR