Supreme Court  
वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को चार महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया

इससे पहले शीर्ष अदालत ने अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार और चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा करने और उन्हें चार महीने के भीतर संपन्न कराने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने नियमित और समय पर स्थानीय चुनावों की संवैधानिक आवश्यकता पर जोर दिया।

न्यायालय ने कहा, "स्थानीय निकायों के आवधिक चुनावों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।"

इसने आगे निर्देश दिया कि स्थानीय निकाय चुनावों को चार सप्ताह के भीतर अधिसूचित किया जाए। हालांकि, न्यायालय ने राज्य चुनाव निकाय को आवश्यकता पड़ने पर चुनावों के लिए विस्तार मांगने की भी अनुमति दी।

Justice Surya Kant and Justice N Kotiswar Singh

न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित मामले में यह आदेश पारित किया।

बंठिया आयोग ने पहले महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की थी।

हालांकि, न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण 2022 से पहले के ढांचे का पालन करेगा, जैसा कि बंठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले मौजूद था।

अगस्त 2022 में शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। इससे चुनाव रुक गए थे और स्थानीय निकायों पर नौकरशाही का नियंत्रण हो गया था।

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