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वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को गुजरात AAP विंग के इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक अकाउंट बहाल करने का निर्देश दिया

आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की कि स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले, बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी गुजरात इकाई का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल ब्लॉक कर दिया गया था।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेटा को आम आदमी पार्टी (AAP) की गुजरात इकाई के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बहाल करने का आदेश दिया।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने AAP की याचिका पर यह निर्देश जारी किया। AAP ने अपनी गुजरात यूनिट के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को बहाल करने की मांग की थी, जिन्हें राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले ब्लॉक कर दिया गया था।

Justice PS Narasimha and Justice Alok Aradhe

याचिका के अनुसार, मेटा ने AAP को बताया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत किसी सरकारी या कानून लागू करने वाली एजेंसी के अनुरोध पर भारत में गुजरात यूनिट के Facebook पेज और Instagram हैंडल का एक्सेस रोक दिया गया था।

AAP ने कोर्ट में यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की कि उन्हें ब्लॉक करने का आदेश कभी नहीं दिया गया और अकाउंट्स को बिना किसी नोटिस, सुनवाई या ठोस कारण वाले आदेश के ब्लॉक कर दिया गया।

पार्टी की याचिका में कहा गया है कि किसी खास आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के बजाय, एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के पूरे Facebook पेज और Instagram हैंडल को ब्लॉक करना राजनीतिक अभिव्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा रोक लगाने जैसा है और यह प्राकृतिक न्याय और आनुपातिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

Senior Advocate Shadan Farasat

जब 14 जुलाई को इस मामले की शुरुआती सुनवाई हुई, तो AAP की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट शादान फ़रासत ने बताया कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से एक दिन पहले, 24 अप्रैल को गुजरात यूनिट का फ़ेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल ब्लॉक कर दिया गया था।

फ़रासत ने दलील दी कि अगर अकाउंट्स को बहाल कर दिया जाए, तो AAP अपने अधिकारों और तर्कों पर कोई असर डाले बिना, आपत्तिजनक पाए जाने वाले किसी भी खास पोस्ट को हटाने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, "मेरी वेबसाइट चली गई है। ऐसा नहीं हो सकता।"

उस दिन बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

आज कोर्ट ने अकाउंट से ब्लॉक हटाने का निर्देश दिया।

AAP की ओर से सीनियर एडवोकेट शादान फ़रासत के साथ एडवोकेट सिद्धांत शर्मा और तलहा अब्दुल रहमान पेश हुए।

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Supreme Court directs Meta to restore Gujarat AAP wing’s Instagram and Facebook accounts