Maharashtra President's Rule
Maharashtra President's Rule 
वादकरण

"क्या आप जानते है महाराष्ट्र कितना बड़ा है?" SC द्वारा राज्य मे राष्ट्रपति शासन की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार से इनकार

Bar & Bench

उच्चतम न्यायालय ने आज महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रार्थना करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जब पीआईएल भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो अदालत ने टिप्पणी की कि यह इस प्रकार की याचिकायों पर विचार नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता विक्रम गहलोत से कहा,

"एक याचिकाकर्ता के रूप में, आप राष्ट्रपति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यहां मत आइए।"

यह दलील दी गई कि राज्य के मामलों को संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की संपत्ति के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने के उदाहरणों का उल्लेख किया था।

इन आधारों को छोड़कर, CJI बोबडे ने टिप्पणी की,

"आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड के कुछ अभिनेता मर गए हैं, इसलिए राज्य में संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है?"
सीजेआई एसए बोबडे

याचिकाकर्ता ने यह तर्क देने की मांग की कि कई अन्य उदाहरण हैं जो बताते हैं कि महाराष्ट्र में कानून का पालन नहीं किया जा रहा है।

CJI बोबडे ने बताया कि याचिका में उल्लिखित हर उदाहरण मुंबई से संबन्धित है।

"क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र कितना बड़ा है?" सीजेआई बोबडे ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अकेले मुंबई पूरे राज्य का गठन नहीं करता है और इस तरह के बयान नहीं दिए जा सकते हैं।

इसलिए न्यायालय ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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"Do you know how big Maharashtra is?", Supreme Court refuses to entertain PIL seeking imposition of President's Rule in State