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वादकरण

तुच्छ याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदलने की मांग वाली याचिका खारिज की

एक वकील द्वारा दायर PIL में यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय क्रिकेट टीम BCCI की क्रिकेट टीम है और देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को नेशनल क्रिकेट टीम को 'इंडियन क्रिकेट टीम' कहने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता की याचिका दायर करने के लिए आलोचना की और कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट, जिसने पहले इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी, उसे उस पर जुर्माना लगाना चाहिए था।

CJI कांत ने टिप्पणी की, "आप बस घर पर बैठकर याचिकाएं तैयार करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के लिए भी बेहतरीन सदस्यों के साथ एक नोटिफिकेशन है। कोर्ट पर बोझ न डालें।"

याचिका को फालतू बताते हुए कोर्ट ने कहा,

"हाईकोर्ट ने सही नहीं किया। क्या कोई मिसाल कायम करने वाला जुर्माना नहीं लगाया गया? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की फालतू याचिकाओं को कैसे रोका जाएगा?"

CJI Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi

बेंच ने कहा कि यह तथ्य कि याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना नहीं लगाया गया, उसने उसे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

हालांकि बेंच याचिकाकर्ता पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाने के मूड में थी, लेकिन वकील के ज़ोरदार अनुरोधों के बाद उसने इसे माफ़ कर दिया।

दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि BCCI को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है।

जज ने कहा, "अगर यूनियन यहां आती तो मामला अलग होता, लेकिन उन्हें ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। व्यापक नियंत्रण अब कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त है। मुद्दा यह है कि कभी-कभी पूंछ कुत्ते को हिला रही होती है क्योंकि इसमें पैसा शामिल है।"

अक्टूबर 2025 में, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता, वकील रीपक कंसल को जनहित याचिका (PIL) दायर करने के लिए फटकार लगाई थी।

जस्टिस तुषार राव गेडेला ने टिप्पणी की, "क्या आप कह रहे हैं कि टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? यह टीम, जो हर जगह जा रही है और भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, आप कह रहे हैं कि वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते? क्या यह टीम इंडिया नहीं है? अगर यह टीम इंडिया नहीं है, तो कृपया हमें बताएं कि यह टीम इंडिया क्यों नहीं है।"

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि PIL कोर्ट के समय की सरासर बर्बादी थी।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, "यह कोर्ट के समय और आपके अपने समय की सरासर बर्बादी है... हमें किसी एक खेल में राष्ट्रीय टीम के बारे में बताएं, जिसे सरकारी अधिकारियों द्वारा चुना जाता है। क्या राष्ट्रमंडल खेलों, ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल... क्या उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा चुना जाता है? क्या वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, कुछ भी, कोई भी खेल।"

कंसल द्वारा दायर PIL में तर्क दिया गया कि BCCI तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निजी संस्था है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक वैधानिक निकाय या राज्य नहीं है।

इसमें कहा गया है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कई सूचना के अधिकार (RTI) जवाबों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि BCCI को राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और न ही सरकार द्वारा इसे वित्तीय सहायता दी जाती है।

याचिका में तर्क दिया गया कि इसके बावजूद, सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म BCCI क्रिकेट टीम को "टीम इंडिया" या "भारतीय राष्ट्रीय टीम" के रूप में संदर्भित करते रहते हैं और क्रिकेट प्रसारण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे झंडे का उपयोग करते हैं।

याचिका में कहा गया है कि "यह तरीका गलत जानकारी देने जैसा है और इससे संभावित रूप से एम्ब्लेम और नाम (अनुचित इस्तेमाल की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और भारत का ध्वज संहिता, 2002 का उल्लंघन हो सकता है, जो राष्ट्रीय नाम, झंडे और प्रतीकों के इस्तेमाल को रेगुलेट करते हैं।"

इसमें आगे कहा गया है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स द्वारा राष्ट्रीय नाम और झंडे का गलत इस्तेमाल न केवल भारत के नागरिकों को गुमराह करता है, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और प्रतीकों की पवित्रता को भी खत्म करता है, जिसे संवैधानिक मर्यादा और सार्वजनिक विश्वास के मामले के तौर पर संरक्षित किया जाना चाहिए।

इसलिए, कंसल ने BCCI को टीम को राष्ट्रीय टीम के तौर पर दिखाने से रोकने की मांग की।

उन्होंने राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती को भी "BCCI की क्रिकेट टीम" को टीम इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय टीम के तौर पर पेश करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की।

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