Supreme Court, Couples
Supreme Court, Couples 
वादकरण

[ब्रेकिंग] विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 शक्तियों का उपयोग कर तलाक दे सकता है: संवैधानिक पीठ

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह शादी के अपरिवर्तनीय टूटने के मामलों में सहमति देने वाले पक्षों को तलाक की डिक्री देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है [शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन]।

जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय एस ओका, विक्रम नाथ और जेके माहेश्वरी की संविधान पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित छह महीने की अवधि को समाप्त किया जा सकता है।

खंडपीठ ने कहा, "अनुच्छेद 142 को मौलिक अधिकारों के आलोक में माना जाना चाहिए। इसे संविधान के एक गैर-अपमानजनक कार्य का उल्लंघन करना चाहिए। शक्ति के तहत न्यायालय को पूर्ण न्याय करने का अधिकार है।"

यह फैसला हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत निर्धारित अनिवार्य अवधि की प्रतीक्षा करने के लिए पारिवारिक अदालतों के संदर्भ के बिना सहमति पक्षों के बीच विवाह को भंग करने के लिए शीर्ष अदालत की पूर्ण शक्तियों के उपयोग से संबंधित याचिकाओं के एक बैच में आया है।

अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत को ऐसे डिक्री और आदेश पारित करने का अधिकार देता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में "पूर्ण न्याय करने" के लिए आवश्यक हैं।

इसमें शामिल मुद्दे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ऐसी शक्तियों के व्यापक मानदंड और क्या पक्षों की आपसी सहमति के अभाव में उक्त शक्ति के आह्वान की अनुमति दी गई थी।

इस मामले को लगभग पांच साल पहले 29 जून, 2016 को जस्टिस शिव कीर्ति सिंह और आर भानुमति (दोनों सेवानिवृत्त) की खंडपीठ ने एक स्थानांतरण याचिका में पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ को भेजा था।

दलीलें सुनने के बाद संविधान पीठ ने 29 सितंबर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


[BREAKING] Supreme Court can grant divorce using Article 142 powers on irretrievable breakdown of marriage: Constitution Bench