सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद इनामुल हक को जमानत दे दी, जिसमें उस पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। (मो. इनामुल हक बनाम सीबीआई)।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के नवंबर 2021 के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी, जिसमें हक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
"हमारी राय है कि अपीलकर्ता को हिरासत में जारी रखना उचित नहीं है...इस प्रकार, हम अपीलकर्ता को विशेष सीबीआई न्यायाधीश, आसनसोल, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।"
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Supreme Court grants bail to Mohd Enamul Haque, prime accused in multi-crore cattle smuggling case