Nitesh Rane and supreme court

 
वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे को 10 दिन की गिरफ्तारी से राहत दी

कोर्ट ने नितेश राणे द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील का निपटारा कर दिया, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 दिनों के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राणे द्वारा दायर अपील का निस्तारण किया, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

राणे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी,

" यह जिला सहकारी बैंक के चुनाव की पूर्व संध्या पर यह पूरी तरह से पका हुआ मामला है। मैं मौजूदा विधायक हूं। शिकायतकर्ता विरोधी पक्ष का व्यक्ति है। आरोप है कि शिकायतकर्ता को पेपर कटर से चाकू मार दिया गया था।"

CJI रमना ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,

"आप आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते और नियमित जमानत के लिए क्यूँ नहीं जाते? श्रीमान सिंघवी, आप राज्य के लिए पेश हो रहे हैं? यह सब क्या है? राजनीतिक वायरस फिर से?"

महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राणे को इस मामले में नियमित जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए।

कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए विधायक को संबंधित कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया. अंतरिम में, उसे 10 दिनों तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

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Supreme Court grants BJP MLA Nitesh Rane protection from arrest for 10 days in attempt to murder case