सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को तमिलनाडु राज्य की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें कर्नाटक से कावेरी नदी का पानी छोड़ने के लिए नए निर्देश देने की मांग की गई है।
अर्जी पर जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी।
सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष तत्काल निर्देशों के लिए याचिका का उल्लेख किया गया।
तब सीजेआई ने आश्वासन दिया था कि वह मामले को जल्द ही सूचीबद्ध करेंगे।
तमिलनाडु ने कर्नाटक से पानी छोड़ने पर नए निर्देश की मांग करते हुए दावा किया है कि पड़ोसी राज्य ने "अपना रुख बदल लिया है" और पहले की सहमति के अनुसार 15,000 क्यूसेक की तुलना में केवल 8,000 क्यूसेक पानी कम मात्रा में छोड़ा है।
तमिलनाडु सरकार द्वारा आवेदन मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग करने के कुछ दिनों बाद दायर किया गया था।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Supreme Court to hear Tamil Nadu's plea in Cauvery river water dispute on August 25