Rahul Gandhi and Supreme Court
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वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी' उपनाम पर टिप्पणी के लिए मानहानि की सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किये

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी टिप्पणी "सभी चोरों का उपनाम मोदी है" के लिए आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। [राहुल गांधी बनाम पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी और अन्य]

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने प्रतिवादियों पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी और गुजरात राज्य से जवाब मांगा और मामले को आगे के विचार के लिए 4 अगस्त के लिए पोस्ट कर दिया।

अदालत ने कहा, "नोटिस जारी करें। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से नोटिस माफ करें। प्रतिवादी 1 की ओर से श्री जेठमलानी ने लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है।"

सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने अपने पिता और भाई के कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने का हवाला देते हुए मामले से अलग होने की पेशकश की.

हालांकि, दोनों पक्षों ने जस्टिस गवई द्वारा मामले की सुनवाई पर कोई आपत्ति नहीं जताई.

इसके बाद पीठ मामले में नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ी।

सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गुजरात में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई थी।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने 7 जुलाई को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है और इसका प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए।

अब अयोग्य सांसद को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को उनकी टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था, जो उन्होंने 2019 में कर्नाटक के कोलार निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली में की थी।

गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़ों से जोड़ा था.

उन्होंने कहा था,

"नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी चोरों का उपनाम 'मोदी' कैसे है?"

मौजूदा मामले में कार्यवाही तब शुरू हुई जब भाजपा के पूर्व विधान सभा सदस्य (एमएलए) पूर्णेश मोदी ने उन टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी, जिसमें दावा किया गया था कि गांधी ने मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों को अपमानित और बदनाम किया है।

मजिस्ट्रेट अदालत ने मोदी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि गांधी ने अपने भाषण से जानबूझकर 'मोदी' उपनाम वाले लोगों का अपमान किया है.

अपने 168 पेज के फैसले में न्यायाधीश हदीराश वर्मा ने कहा कि चूंकि गांधी एक सांसद हैं, इसलिए वह जो भी कहेंगे उसका अधिक प्रभाव होगा। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया, इस प्रकार, उसे संयम बरतना चाहिए था।

सूरत की एक सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी।

इसके बाद गांधी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील दायर की गई।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में, गांधी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश का "भारत में मानहानि के कानून के न्यायशास्त्र में कोई समानांतर या मिसाल नहीं है"।

याचिका के अनुसार, एक अपरिभाषित अनाकार समूह, जिसमें शिकायतकर्ता के अनुसार 13 करोड़ लोग शामिल हैं, को बदनाम किया गया है।

गांधी ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले का पूरा दृष्टिकोण याचिकाकर्ता के एक पंक्ति के बयान को 'बहुत गंभीर' बताने का रहा है।

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Supreme Court issues notice on Rahul Gandhi plea to stay defamation conviction for remark on 'Modi' surname