इस साल बकरीद के लिए COVID-19 प्रतिबंधों में कथित ढील को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार को कांवड़ यात्रा मामले में अपने आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया।
जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने अपने आदेश में कहा,
"हम केरल राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 सपठित अनुच्छेद 144 पर ध्यान देने और कांवड यात्रा मामले में दिए गए हमारे आदेशों का पालन करने का निर्देश देते हैं।"
केरल सरकार की दलीलों पर कि जनता द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, कोर्ट ने कहा,
"किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यदि कोई अप्रिय घटना होती है, तो कोई भी जनता हमारे संज्ञान में ला सकती है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"
पीठ दिल्ली निवासी पीकेडी नांबियार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बकरीद के कारण केरल राज्य में कोविड -19 लॉकडाउन छूट पर आपत्ति जताई गई थी।
उत्तर प्रदेश द्वारा कांवड़ यात्रा आयोजित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन के रूप में याचिका दायर की गई थी।
अपनी याचिका में, नांबियार ने प्रस्तुत किया कि केरल कोविड -19 मामलों की खतरनाक संख्या दिखा रहा है, हालांकि अन्य राज्यों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है।
अधिवक्ता प्रीति सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, "भारत के नागरिकों को पूरी तरह से निराश करने के लिए, केरल सरकार ने आगामी बकरीद त्योहार को ध्यान में रखते हुए 18, 19 और 20 जुलाई को लॉकडाउन प्रतिबंधों में 3 दिनों की ढील देने की घोषणा की।"
केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसने बकरीद के मद्देनजर कोविड -19 लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी, ताकि व्यापारियों के "दुख को कम" किया जा सके, जिन्होंने दावा किया था कि त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री से उन्हें आर्थिक मंदी से कुछ राहत मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक देर रात के जवाब में, केरल सरकार ने प्रस्तुत किया कि व्यापारियों ने इस उद्देश्य के लिए माल का स्टॉक किया है और व्यापारियों के संगठन ने कड़े प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया है, यह घोषणा करते हुए कि वे नियमों का उल्लंघन करते हुए पूरे राज्य में दुकानें खोलेंगे।
राज्य द्वारा लॉकडाउन में ढील देने के निर्णय पर पहुंचने में इन कारकों को ध्यान में रखा गया था।
राज्य ने कहा कि छूट की अवधि के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।
केरल सरकार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने अपील की है कि केवल वे व्यक्ति जिन्होंने COVID वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है, वे इन दुकानों पर जा सकते हैं।
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