MCIA Office and MP Ranjan Gogoi 
वादकरण

SC ने मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को दो मामलो को संदर्भित किया; रंजन गोगोई को एक विवाद मे मध्यस्थ नियुक्त किया

जस्टिस इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी की बेंच द्वारा पिछले सोमवार को सभी पक्षों की सहमति से इस आशय के दो आदेश पारित किए गए थे।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्यस्थता के लिए मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (MCIA) को दो मामलों का उल्लेख किया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI), रंजन गोगोई को उन मामलों में से एक में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।

इस आशय के दो आदेश ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम वीजा संसाधन पीटीई लिमिटेड। तथा एमसीएम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनाम इटालिया थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी लिमिटेड मामले मे पिछले सोमवार को जस्टिस इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी की पीठ द्वारा सभी पक्षों की सहमति से पारित किए गए थे।

न्यायमूर्ति गोगोई को एमसीएम मामले में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।

आदेश मे कहा गया कि पार्टियों की सहमति से, हम अनुबंध समझौते से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री रंजन गोगोई को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करते हैं।

न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता की कार्यवाही एमसीआईए द्वारा नई दिल्ली में मध्यस्थता की पीठ के साथ की जाएगी और मध्यस्थ की फीस पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी।

ग्रेसिम इंडस्ट्रीज मामले में, वरिष्ठ अधिवक्ता शरण जगतियानी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, और मध्यस्थता को मुंबई में एमसीआईए की सीट पर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

ये आदेश न केवल एमसीआईए बल्कि भारत में संस्थागत मध्यस्थता में सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास का संकेत है। एमसीआईए के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकेश्वर देसाई ने बार एंड बेंच को बताया कि हम भारत को मध्यस्थता के लिए एक अनुकूल क्षेत्राधिकार बनाने के लिए लगातार जोर देने के लिए वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court refers two cases to Mumbai Centre for International Arbitration; Ranjan Gogoi J appointed sole arbitrator in one dispute