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वादकरण

SC ने आदेश दिया कि संबंधित उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना MP/विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला वापस नही लिया जा सकता है

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि संसद सदस्यों (सांसदों) और विधानसभा सदस्यों (विधायकों) के खिलाफ आपराधिक मामले संबंधित उच्च न्यायालय की पूर्व मंजूरी के बिना वापस नहीं लिए जा सकते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और विनीत सरन की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने इस संबंध में एमिकस क्यूरी विजय हंसरिया द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया।

कोर्ट ने कहा, "उच्च न्यायालयों से अनुरोध है कि वे केरल राज्य बनाम के अजीत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में 16 सितंबर, 2020 से एमपी के विधायकों के खिलाफ मामलों की वापसी की जांच करें।"

अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों, लंबित मामलों, निपटाए गए मामलों आदि का विवरण देने के लिए एक चार्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।

अदालत ने कहा कि सीबीआई अदालतों में न्यायाधीश, मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालतें अगले आदेश तक जारी रहेंगी।

अदालत भाजपा नेता, अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष अदालतों की स्थापना करके सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों में तेजी से सुनवाई की मांग की गई थी।

एमिकस क्यूरी विजय हंसरिया ने सांसद, विधायकों के खिलाफ मुकदमे की स्थिति के बारे में विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

हंसारिया ने मामले वापस लेने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति लेने के आदेश सहित कुछ सुझाव भी दिए थे।

एडवोकेट स्नेहा कलिता के साथ तैयार की गई एमिकस क्यूरी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2018 में मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की संख्या 4,122 थी। सितंबर 2020 में यह बढ़कर 4,859 हो गया है, जो दो साल से भी कम समय में 17% की उछाल दर्ज कर रहा है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 सितंबर, 6 अक्टूबर और 4 नवंबर को अपने आदेशों के माध्यम से सीबीआई सहित केंद्रीय एजेंसियों को बार-बार इन एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। न्याय मित्र ने कहा है कि इस तरह के बार-बार निर्देशों के बावजूद, केंद्र ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

न्याय मित्र ने कहा है कि राज्य सरकारें अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों, यहां तक कि गंभीर अपराधों के लिए दर्ज मामलों को वापस लेने का प्रयास कर रही हैं।

उदाहरण के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ 76 मामले वापस लेने की मांग की है, जिसमें संगीत सोम, कपिल देव, सुरेश राणा और साध्वी प्राची के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगा मामले शामिल हैं।

हंसरिया की रिपोर्ट में चार उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जिसमें राज्य सरकारों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 321 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करके राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को समाप्त करने के आदेश जारी किए थे।

यह प्रावधान किसी मामले के प्रभारी लोक अभियोजक को किसी मामले के आगे के अभियोजन को वापस लेने की अनुमति के लिए ट्रायल जज के समक्ष अनुरोध करने की अनुमति देता है।

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[BREAKING] Supreme Court orders no criminal cases against MP/ MLAs can be withdrawn without sanction of concerned High Court