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वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने एशियानेट सुवर्णा न्यूज, विश्वेश्वर भट्ट के खिलाफ दिव्य स्पंदना मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया

न्यायालय ने कहा कि चैनल ने स्पंदना की तस्वीरें दिखाते हुए समाचार प्रसारित किया, इसलिए शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेत्री और पूर्व लोकसभा सांसद दिव्या स्पंदना द्वारा एशियानेट न्यूज़ नेटवर्क और पत्रकार विश्वेश्वर भट के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। [एशियानेट न्यूज़ नेटवर्क और अन्य बनाम दिव्या स्पंदना]

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा,

"आपने समाचार प्रसारित किया और उसमें उसके वीडियो और तस्वीरें दिखाई गईं...शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता...धन्यवाद, लेकिन हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"

CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, Justice Manoj Misra

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस वर्ष मार्च में स्पंदना द्वारा समाचार चैनल और पत्रकार के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था।

जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल अपील की गई।

वर्ष 2013 में अभिनेत्री ने एशियानेट न्यूज नेटवर्क, उसके चैनल सुवर्णा न्यूज और भट्ट के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने 'बेटिंग रानियारू' (बेटिंग क्वीन्स) नामक एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि स्पंदना क्रिकेट सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल अभिनेत्रियों में से एक थीं।

13 जून, 2016 को एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को समन जारी किया। इससे व्यथित होकर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने अभिनेत्री को क्रिकेट सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग में शामिल बताया था, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।

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Supreme Court refuses to quash Divya Spandana defamation case against Asianet Suvarna News, Vishweshwar Bhat