Prajwal Revanna, Supreme Court  
वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस के ट्रायल को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की प्रज्वल रेवन्ना की अर्जी खारिज कर दी

सितंबर में कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्रांसफर अर्जी खारिज होने के बाद रेवन्ना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व MP प्रज्वल रेवन्ना की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दो पेंडिंग रेप केस में अपने ट्रायल को बेंगलुरु के 81वें एडिशनल सिटी सिविल और सेशंस जज से किसी दूसरे सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। [प्रज्वल रेवन्ना बनाम कर्नाटक राज्य]

रेवन्ना ने आशंका जताई कि ट्रायल जज उनके खिलाफ़ बायस्ड हो सकते हैं, क्योंकि उसी जज ने पहले उन्हें एक और रेप केस में दोषी ठहराया था। खास तौर पर, ट्रायल जज की बातों पर ध्यान दिया गया।

हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि ट्रायल जज ने ट्रायल के रिकॉर्ड के रेफरेंस में और कर्नाटक हाई कोर्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए ये कमेंट्स किए थे।

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज की ये बातें बायस्ड होने या मामले पर पहले से फैसला करने का आधार नहीं हो सकतीं।

CJI कांत ने ऑर्डर में कहा, "हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि जज इस बात से प्रभावित नहीं होंगे कि पिटीशनर पहले के केस में दोषी पाया गया था और मौजूदा ट्रायल में दिए गए सबूतों के आधार पर ट्रायल खत्म करेंगे और पिछली सज़ा और उस ट्रायल के आधार पर कोई नतीजा नहीं निकाला जाएगा जिसके कारण ऐसी सज़ा हुई, खासकर तब जब हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग हो।"

CJI Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi

सितंबर में कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्रांसफर अर्जी खारिज होने के बाद रेवन्ना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

रेवन्ना ने दो मामलों में ट्रायल ट्रांसफर करने के निर्देश मांगे, जिनमें इंडियन पीनल कोड की धारा 376(2)(n) (बार-बार रेप), 354A (शील भंग करना), 354B (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से हमला या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल), 354C (देखना-फिरना), 506 (क्रिमिनल धमकी), और 201 (सबूत छिपाना) के तहत अपराध शामिल हैं। इन मामलों में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT Act) की धारा 66E (किसी दूसरे की प्राइवेसी का उल्लंघन करते हुए इमेज भेजना) के तहत आरोप भी शामिल हैं।

ये उन चार मामलों में से दो हैं जो पिछले साल रेवन्ना के खिलाफ फाइल किए गए थे, जब कई महिलाओं के सेक्शुअल असॉल्ट को दिखाने वाले 2,900 से ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया समेत ऑनलाइन सर्कुलेट किए गए थे।

इस साल अगस्त में, एडिशनल सिटी सिविल और सेशंस जज संतोष गजानन भट ने रेवन्ना को उनके खिलाफ दर्ज रेप केस में से एक में दोषी ठहराया, जिसमें आरोप था कि उन्होंने अपने परिवार की नौकरानी के साथ बार-बार रेप किया।

रेवन्ना को उस केस में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी और वह अभी बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद हैं। इस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है।

Siddhartha Dave

आज ट्रांसफर अर्जी की सुनवाई के दौरान, रेवन्ना की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने हाई कोर्ट की बातों का ज़िक्र किया।

CJI कांत ने कहा कि कोर्ट की बातों से उस पर आरोप नहीं लगने चाहिए।

CJI कांत ने कहा, "कोर्ट में काल्पनिक हालात होते हैं। हम बातें करते हैं। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो डरा-धमकाकर सुनूं। मेरे साथ इतना आसान नहीं है। जैसे ही जज कोई बात कहते हैं, उनके खिलाफ आरोप लगने लगते हैं।"

हालांकि, CJI कांत ने यह भी माना कि जज कभी-कभी गलतियां करते हैं।

उन्होंने कहा, "कभी-कभी हमसे गलतियां होती हैं लेकिन हम उन्हें सुधार लेते हैं। मैंने अभी-अभी ऐसा किया है। हम इतने सारे केस और सबूतों से निपटते हैं।"

Senior Advocate Sidharth Luthra

रेवन्ना का केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने ट्रायल जज की बातों की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा, "प्लीज़ देखें कि ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा कि आरोपी चार्ज फ्रेम होने से हैरान था।"

दवे ने कहा कि वकील के खिलाफ भी बातें कही गई थीं। इस पर CJI कांत ने कहा,

"कोर्ट सही था क्योंकि वकील इतनी बार बदले जा रहे थे।"

हालांकि, दवे ने ज़ोर दिया कि वकीलों के खिलाफ की गई बातों को हटा देना चाहिए। लूथरा ने भी यही रिक्वेस्ट की।

हालांकि, जस्टिस बागची ने कहा कि वकील ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को बंधक नहीं बना सकते।

"मिस्टर दवे! ये बातें HC के उसी ऑर्डर से इंस्पायर्ड थीं। आप ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को बंधक नहीं बना सकते। यह वकील कोलेटरल केस में पेश होता है और वकालतनामा वापस ले लेता है!"

CJI कांत ने कहा कि वकील हाईकोर्ट के सामने माफी मांग सकता है।

जस्टिस कांत ने दखल देने से मना करते हुए कहा, "यह पूरी तरह से प्रोफेशनली गलत काम है। उन्हें HC के सामने माफी मांगने दीजिए और HC इस पर विचार करेगा। हम यह मैसेज नहीं देना चाहते कि मैं SC गया और यह काम करवाया। हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी के हौसले का भी ध्यान रखना है।"

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Supreme Court rejects Prajwal Revanna plea for transfer of rape trials to another judge