Gn Saibaba and Supreme Court
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वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने माओवादियो से संबंध मामले मे जीएन साईंबाबा को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा को माओवादियों से कथित संबंध मामले में बरी कर दिया गया था।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने सभी दलीलों को खुला रखते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया।

विशेष रूप से, शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा की जाए, क्योंकि पिछली पीठ ने मंजूरी की आवश्यकता के सवाल पर पहले ही एक राय बना ली थी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व किया। वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत और नित्या रामकृष्ण और अधिवक्ता शादान फरासत ने अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व किया।

यह फैसला हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर, 2022 के फैसले को चुनौती देने के लिए आया था, जिसमें साईंबाबा द्वारा 2017 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने और उसे उम्रकैद की सजा सुनाए जाने को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी गई थी।

उस अपील को इस तथ्य के आधार पर अनुमति दी गई थी कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 45 (1) के अनुसार केंद्र सरकार से मंजूरी के अभाव में सत्र अदालत ने साईंबाबा के खिलाफ आरोप तय किए थे।

उच्च न्यायालय ने दर्ज किया था कि आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अशुभ खतरा पैदा करता है और शस्त्रागार में हर वैध हथियार को इसके खिलाफ तैनात किया जाना चाहिए, एक नागरिक लोकतंत्र अभियुक्तों को दिए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का त्याग नहीं कर सकता है।

शीर्ष अदालत ने बाद में शनिवार, 15 अक्टूबर को एक विशेष बैठक की और उच्च न्यायालय के फैसले को निलंबित कर दिया।

यह आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह तर्क दिए जाने के बाद पारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के मद्देनजर मंजूरी देने में विफलता के कारण बरी नहीं किया जा सकता है।

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Supreme Court sets aside Bombay HC order acquitting GN Saibaba in Maoist links case; new bench to decide appeals afresh