Edappadi K Palaniswami and Supreme Court  Facebook
वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने झूठे चुनावी हलफनामे मामले में ई पलानीस्वामी के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने तमिलनाडु राज्य से जवाब मांगा और 2024 में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के विपक्षी नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी के खिलाफ 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति और शिक्षा के बारे में गलत जानकारी देने के आरोपों पर आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने तमिलनाडु राज्य से जवाब मांगा और 2024 में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

पीठ ने निर्देश दिया, "2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) 15 में जारी नोटिस और आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।"

Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta

न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रहा था। उच्च न्यायालय ने पलानीस्वामी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के 2023 के निर्देश के खिलाफ दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पुलिस को उनके 2021 के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति और शिक्षा के बारे में गलत जानकारी के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने पलानीस्वामी को पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामला अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे।

इस फैसले से व्यथित होकर पलानीस्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।

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Supreme Court stays FIR against E Palaniswami in false election affidavit case