Justices Vineet Saran and Bhushan Gavai 
वादकरण

उच्च न्यायालयो को निर्देशों के निष्पादन की संभावना पर विचार करना चाहिए: SC ने COVID मुद्दो पर इलाहाबाद HC के आदेश पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों में यह था कि COVID-19 उपचार के लिए आरक्षित सभी नर्सिंग होम बेड में ऑक्सीजन की सुविधा होनी चाहिए।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 17 मई को उत्तर प्रदेश (यूपी) में COVID-19 प्रबंधन के संबंध में जारी निर्देशों पर इस आधार पर रोक लगा दी कि उन्हें लागू करना असंभव था।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति भूषण गवई की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों पर रोक लगाते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों को ऐसे आदेश पारित करने से बचना चाहिए जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता को भी न्याय मित्र नियुक्त किया है।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों में यह था कि COVID-19 उपचार के लिए आरक्षित सभी नर्सिंग होम बेड में ऑक्सीजन की सुविधा होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमारी राय है कि उच्च न्यायालयों को सामान्य रूप से अपने निर्देशों के निष्पादन की संभावना पर विचार करना चाहिए। ऐसे निर्देशों को लागू नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे आदेश पारित नहीं किए जा सकते हैं। असंभवता का सिद्धांत समान रूप से अदालतों पर लागू होता है।“

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद जस्टिस विनीत सरन और बीआर गवई की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया था कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित कई निर्देशों को लागू करना मुश्किल है।

मेहता ने कहा, "स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन निर्देशों का पालन करना असंभव है ... हम न्यायालय की चिंता को समझते हैं। लेकिन यह चिंता का विषय है। न्यायालयों को भी कुछ न्यायिक संयम रखना चाहिए और ऐसे आदेश पारित नहीं करना चाहिए जो मुश्किल हैं लागू किया जाए ”।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अपील में, उत्तर प्रदेश राज्य ने तर्क दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय यह मानने में विफल रहा कि यूपी 24 करोड़ से अधिक की आबादी वाला देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है।

याचिका मे कहा कि, “बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, राज्य महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यूपी का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे और याचिकाकर्ता राज्य ऐसा कर रहा है।“

राज्य सरकार ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के हितकर सिद्धांतों का उल्लंघन करके शासन के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रवेश करता है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए।

मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा कुछ नीतिगत निर्णय लिए गए थे और उच्च न्यायालय के पास इसके संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता नहीं हो सकती है।

कोर्ट ने मेहता की दलीलें सुनने के बाद 17 मई के निर्देश पर रोक लगा दी।

मेहता ने पीठ से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कोविड-19 संबंधित मामलों को मुख्य न्यायाधीश संजय यादव की अध्यक्षता वाली पीठ को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह के व्यापक आदेश पारित नहीं कर सकता है और बेंच का गठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है।

मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को की जाएगी।

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[BREAKING] High Courts should consider possibility of execution of directions: Supreme Court stays Allahabad High Court order on COVID-19 issues