Movie Ticket and Supreme Court  
वादकरण

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए 90 दिन का नोटिस अनिवार्य करने वाले तेलंगाना HC के आदेश पर रोक लगा दी

HC ने इससे पहले राज्य के अधिकारियो को निर्देश दिया कि फ़िल्म की रिलीज़ से कम से कम 90 दिन पहले, फ़िल्म के टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की अनुमति देने वाले किसी भी फ़ैसले को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि सिनेमा टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी की अनुमति देने वाला कोई भी फैसला, फिल्म की रिलीज़ से 90 दिन पहले सार्वजनिक किया जाए [मैत्री मूवी मेकर्स बनाम डाचेपल्ली चंद्र बाबू]।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चांदुरकर की बेंच ने यह पाया कि हाई कोर्ट के अंतरिम निर्देश से तेलंगाना में रिलीज़ होने वाली सभी फ़िल्मों पर असर पड़ने की संभावना थी, और इसलिए इसमें तत्काल हस्तक्षेप की ज़रूरत थी।

दलीलों पर गौर करते हुए, कोर्ट ने हा कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, और टिकट की कीमतों को मंज़ूरी देने वाली मौजूदा व्यवस्था को फिलहाल जारी रखने की अनुमति दे दी।

Justice JK Maheshwari and Justice AS Chandurkar

इस आदेश को फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस 'मैत्री मूवी मेकर्स' ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और निरंजन रेड्डी पेश हुए।

Senior Advocates Mukul Rohatgi and Niranjan Reddy

आज की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट के अंतरिम निर्देश का असर पूरे राज्य में फ़िल्मों की रिलीज़ में रुकावट डालने वाला था।

कोर्ट को बताया गया, "उस मामले में पारित अंतरिम आदेश की प्रकृति ऐसी है कि उससे हर किसी का काम रुक गया है।"

उन्होंने हाईकोर्ट की उस शर्त पर भी सवाल उठाया, जिसके तहत टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी के फ़ैसलों को फ़िल्म रिलीज़ होने से 90 दिन पहले सार्वजनिक करना ज़रूरी था।

उन्होंने दलील दी, "अब, फ़िल्म अगले हफ़्ते रिलीज़ हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? और आपको ये 90 दिन का नियम कहाँ से मिला? फ़िल्में तो 90 दिन के अंदर ही बन जाती हैं।"

वकील ने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने दूसरे मामलों में भी इसी तरह के अंतरिम निर्देश दिए थे, बिना प्रभावित पक्षों की बात सुने।

उन्होंने कहा, "माननीय जज ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन ऐसे ही आदेश पारित किए हैं... आप किसी अंतरिम आदेश के ज़रिए ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी की बात नहीं सुनते।"

जिस हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, उसे 20 जनवरी, 2026 को जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने एक वकील, एडवोकेट डाचेपल्ली चंद्र बाबू द्वारा दायर एक रिट याचिका पर पारित किया था।

बाबू ने तेलंगाना गृह विभाग द्वारा 8 जनवरी, 2026 को जारी एक मेमो को चुनौती दी थी, जिसमें 12 जनवरी को रिलीज़ हुई फ़िल्म 'माना शंकरा वारा प्रसाद गारू' के लिए टिकट की बढ़ी हुई कीमतों की अनुमति दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की अनुमति अक्सर फ़िल्मों की रिलीज़ से कुछ ही दिन पहले दी जाती थी, जिससे संबंधित पक्षों या आम जनता को इस फ़ैसले को चुनौती देने का कोई व्यावहारिक अवसर नहीं मिल पाता था।

उन्होंने यह भी बताया कि तेलंगाना सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 7A के तहत, संबंधित पक्षों को टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की मंजूरी के फ़ैसलों की समीक्षा के लिए 90 दिनों के भीतर आवेदन करने की अनुमति थी।

अपने अंतरिम आदेश के ज़रिए, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की अनुमति देने वाला कोई भी फ़ैसला फ़िल्म रिलीज़ होने से 90 दिन पहले सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि संबंधित पक्ष 1955 के अधिनियम की धारा 7A के तहत ऐसे फ़ैसलों की समीक्षा की मांग कर सकें।

यह निर्देश तेलंगाना सरकार और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर (सिनेमा लाइसेंसिंग प्राधिकरण) को जारी किया गया था।

अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसने आज हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी।

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Supreme Court stays Telangana HC order mandating 90-day notice for film ticket price hikes