सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की युवा शाखा के नेता कुंतल घोष को पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में जमानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने को कहा [कुंतल घोष बनाम प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता जोन]।
घोष ने दूसरे जज के समक्ष पर्याप्त सुनवाई होने के बावजूद नए ट्रायल जज द्वारा उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई का विरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
जस्टिस सूर्यकांत, सीटी रविकुमार और उज्जल भुयान की पीठ ने याचिका का निपटारा किया और उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय को मामले का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया गया, अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर।
पीठ ने कहा, "(कलकत्ता) उच्च न्यायालय जाएं। हम उनसे शीघ्र सुनवाई करने के लिए कहेंगे।"
घोष की याचिका अधिवक्ता शिल्पा सिंह के माध्यम से दायर की गई थी और अधिवक्ता बलवंत सिंह बिलौरिया और एमएस खान द्वारा तैयार की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को कोलकाता की एक विशेष अदालत को घोष की जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, 8 अक्टूबर को निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
पिछले साल जनवरी में, घोष को पश्चिम बंगाल नौकरी भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
इस मामले में आरोप लगाया गया है कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य भर के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अवैध भर्तियां की गईं।
सुप्रीम कोर्ट ने मई में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 की भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रदान की गई करीब 24,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया था, जिसकी जांच ईडी कर रही है।
2016 में 24,000 नौकरी रिक्तियों के लिए 23 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। उच्च न्यायालय के समक्ष यह आरोप लगाया गया था कि अधिकांश उम्मीदवारों को ओएमआर शीट का गलत मूल्यांकन करने के बाद नौकरी दी गई थी।
पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और टीएमसी पार्टी के विधायक माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा सहित कई लोग इस मामले में कथित संलिप्तता के कारण जेल में हैं, साथ ही शांतनु कुंडू जैसे निलंबित टीएमसी नेता भी इस मामले में शामिल हैं।
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