इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत आयु प्रतिबंध उन जोड़ों पर लागू नहीं हो सकता, जिन्होंने कानून लागू होने से पहले भ्रूण बनाए और फ्रीज किए थे [अंशु शुक्ला और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।
जस्टिस शेखर बी सराफ और अबधेश कुमार चौधरी की बेंच ने फैसला सुनाया कि इस तरह का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कपल की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी में दखल देगा, जो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी के अधिकार का हिस्सा है।
कोर्ट ने कहा, “सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 के तहत उम्र की पाबंदी का सख्त इस्तेमाल, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी के हिस्से के तौर पर पहचाने गए रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है।”
एक्ट के सेक्शन 4(iii)(c)(I) के मुताबिक सरोगेसी के लिए क्वालिफाई करने के लिए महिला की उम्र 23 से 50 साल के बीच और पुरुष की उम्र 26 से 55 साल के बीच होनी चाहिए।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह पाबंदी तब लागू नहीं होगी जब कपल ने 25 जनवरी, 2022 को एक्ट लागू होने से पहले सरोगेसी प्रोसेस शुरू कर दिया हो।
कोर्ट एक ऐसे कपल की पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जिनकी शादी को 17 साल से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद वे नैचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे थे। लगातार एम्ब्रियो ट्रांसफर भी फेल हो गए थे, जिसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने उन्हें सरोगेसी करने की सलाह दी।
फिर कपल ने 18 जुलाई, 2015 को तीन एम्ब्रियो प्रिजर्व किए। लेकिन, जब तक उन्होंने सरोगेसी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, पत्नी की उम्र 50 साल की तय लिमिट पार हो गई।
इसलिए, उन्होंने उम्र की पाबंदी के बावजूद परोपकारी सरोगेसी करने की परमिशन मांगने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पिटीशनर्स ने विजया कुमारी एस बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि एम्ब्रियो बनाना और उन्हें फ्रीज़ करना, सरोगेसी करने के इच्छुक कपल के फैसले को पक्का करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक बार सरोगेसी के लिए एम्ब्रियो फ्रीज़ हो जाने के बाद, कपल को अपना इरादा दिखाने के लिए खुद कोई और कदम नहीं उठाना होता है।
7 जुलाई को दिए गए फैसले में, हाईकोर्ट ने अरुण मुथुवेल बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी ज़िक्र किया, जिसमें एक ऐसे कपल को राहत दी गई थी, जिन्होंने सरोगेसी एक्ट लागू होने से पहले एम्ब्रियो को फ्रीज़ करवा लिया था।
इन फैसलों को देखते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि कानूनी उम्र की पाबंदी पिटीशनर्स पर लागू नहीं होती।
इस तरह, इसने कपल को सरोगेसी प्रोसेस के साथ आगे बढ़ने और तीन हफ़्ते के अंदर एक्ट के सेक्शन 35 के तहत सही अथॉरिटी या चीफ मेडिकल ऑफिसर, लखनऊ को अप्लाई करने की इजाज़त दी।
अथॉरिटी को उन्हें सुनने और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और एक्ट के प्रोविज़न पर विचार करने के बाद एक सही ऑर्डर पास करने का निर्देश दिया गया।
पिटीशनर्स की तरफ से एडवोकेट रोहन पाठक और विनीत मणि त्रिपाठी ने पैरवी की।
डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया एसबी पांडे, एडवोकेट हर्षा यादव की मदद से केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए।
एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल पंकज खरे ने राज्य की तरफ से पैरवी की।
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Surrogacy age limit doesn't apply to couples who froze embryos before 2021 law: Allahabad High Court