Tarun Tejpal 
वादकरण

[ब्रेकिंग] गोवा की अदालत ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बलात्कार, यौन उत्पीड़न मामले में बरी किया

यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने सुनाया।

Bar & Bench

गोवा की एक अदालत ने शुक्रवार को तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को एक महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया।

यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने सुनाया।

मामला 2013 का है जब तेजपाल पर गोवा के एक हाई-एंड होटल की लिफ्ट में एक जूनियर सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था।

गोवा पुलिस ने बाद में उसके खिलाफ बलात्कार सहित अन्य अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की।

तेजपाल को नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था और आखिरी बार जुलाई 2014 में जमानत पर रिहा किया गया था।

उनके खिलाफ मुकदमा 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन इस बीच तेजपाल ने आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए अपने खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और 19 अगस्त 2019 को उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

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[BREAKING] Goa court acquits former Tehelka Editor, Tarun Tejpal in rape, sexual assault case