CBI and Calcutta HC 
वादकरण

टीएमसी नेता के बेटे पर गैंगरेप और नाबालिग की मौत का आरोप: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर की

यह याचिकाकर्ता की चिंता थी कि जांच पर्याप्त रूप से नहीं की जा रही थी क्योंकि आरोपी के पिता तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं।

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अनुसूचित जाति की लगभग 14 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के सामूहिक बलात्कार और मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी। [शाइस्ता आफरीन और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि मामले में आरोपी बृजगोपाल गोलैन था, जिसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) के एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता का बेटा और गजना ग्राम पंचायत का सदस्य बताया गया था।

"हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि आरोपी सत्ताधारी दल के एक शक्तिशाली नेता का बेटा है और केस डायरी में ऐसी सामग्री उपलब्ध है जो दर्शाती है कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों को धमकी दी गई है।"

पीठ ने पाया कि जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गंभीर चूक हुई। तथ्य यह है कि कोई मेडिको-लीगल केस रिपोर्ट नहीं थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र ने संदेह पैदा किया कि पूरी घटना को दबाने का प्रयास किया गया था।

आरोप है कि 4 अप्रैल को पीड़िता को गोलैन की बर्थडे पार्टी में बुलाया गया था, जहां उसके साथ उसके और 4-5 अन्य दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसे लगभग 8 बजे बीमार, खड़े होने में असमर्थ, उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था और शराब की गंध आ रही थी, उसे उसके घर वापस भेज दिया गया था। स्थानीय डॉक्टर से उसकी मां के लौटने के तुरंत बाद, बेटी बिस्तर पर मृत पाई गई।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परिवार को पीड़िता को निजी या सरकारी अस्पताल में ले जाने से रोका गया और परिणामस्वरूप, उसके निजी अंगों से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण लड़की की मृत्यु हो गई।

उनका यह भी निवेदन था कि परिवार को धमकाया गया और पुलिस ने अगले दिन रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। एक स्थानीय एनजीओ के हस्तक्षेप के बाद ही पुलिस ने पांच दिनों के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी।

यह याचिकाकर्ता की चिंता थी कि जांच पर्याप्त रूप से नहीं की जा रही थी क्योंकि आरोपी के पिता टीएमसी नेता हैं। उनका कहना था कि प्रदेश की शीर्ष कार्यकारिणी भी इसे प्रेम प्रसंग की वजह से हुई घटना बता रही है। इसलिए, लोगों को निष्पक्ष जांच करने के लिए राज्य की पुलिस मशीनरी पर भरोसा नहीं था।

राज्य ने कोर्ट को एक केस डायरी सौंपी और कहा कि पुलिस अधिकारी मामले की ठीक से जांच कर रहे हैं। अदालत को सूचित किया गया कि एक गिरफ्तारी की गई है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं।

सीबीआई को 2 मई तक जांच की प्रगति का वर्णन करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। अधिकारियों को पीड़ित के परिवार के सदस्यों और गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा गया था।

[आदेश पढ़ें]

Shaista_Afreen_v_State_of_West_Bengal.pdf
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TMC leader’s son accused in gangrape and death of minor: Calcutta High Court transfers investigation to CBI