तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की।
शहर के सरकारी वकील जी देवराजन ने शहर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी।
इसने दावा किया कि अन्नामलाई के कथित अपमानजनक बयानों का मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कर्तव्यों से "उचित संबंध" है और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत अपराध बनता है।
इस साल अप्रैल में, अन्नामलाई ने कागजात का एक सेट 'जारी' किया था, उन्हें "डीएमके फाइल्स" कहा था और दावा किया था कि स्टालिन सहित सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के कई सदस्यों ने चेन्नई मेट्रो परियोजना से संबंधित निविदाओं को देने के लिए एक इंडो-यूरोपियन शेल कंपनी से कई करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।
मानहानि याचिका में दावा किया गया था कि सीएम के खिलाफ मानहानि का अपराध राज्य के खिलाफ किया गया अपराध है और इसलिए, सीआरपीसी की धारा 199 के प्रावधान मामले पर लागू होंगे।
याचिका में कहा गया है इस प्रकार, राज्य ने न्यायालय का रुख किया है।
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TN government files criminal defamation case against BJP State president K Annamalai