ट्विटर ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम) के अनुपालन में एक शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) की नियुक्ति की है।
अमेरिकी संस्था की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया कि 28 मई के एक पत्र द्वारा, ट्विटर द्वारा एक जीआरओ को नियुक्त किया गया है।
सोमवार को हुई सुनवाई में जस्टिस पल्ली ने मौखिक रूप से कहा कि जब तक आईटी नियम लागू हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए।
उन्होने कहा, "मैं नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक हूं, यदि नियम हैं, जब तक वे रुके नहीं हैं ... उन्हें इसका पालन करना होगा। यह बहुत आसान है, यदि नियम हैं, तो कोई विकल्प नहीं है, आपको पालन करना होगा"।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूवैया ने जवाब दिया, "बिल्कुल, कोई सवाल ही नहीं है। बिना रुके, मुझे पालन करना होगा। अब रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है और यह नियुक्ति 28 मई के एक पत्र से हुई है। मैं इसे हलफनामे पर रखूंगा।"
अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें शिकायत की गई थी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्य और सांसद महुआ मोइत्रा और पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी द्वारा कुछ आपत्तिजनक ट्वीट्स के खिलाफ शिकायत किए जाने पर ट्विटर ग्रो का विवरण नहीं मिल सका।
याचिकाकर्ता खुद एक ट्विटर यूजर हैं। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को ट्विटर को आईटी नियमों का पालन करने का निर्देश देने का आदेश दिया जाए।
पूवैया ने आज अदालत को बताया, "इस याचिका को दायर करने की तारीख तक, नियमों का पालन नहीं किया गया था। मैं इसे हलफनामे पर दायर करूंगा।"
न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि यदि नियमों का पालन किया गया है, तो न्यायालय आज मामले का निपटारा कर सकता है। हालांकि, पूवैया ने कहा कि चूंकि ट्विटर एक यूएस-आधारित संस्था है, इसलिए वह एक हलफनामे पर अपना रुख दर्ज करेंगे।
इसलिए, कोर्ट ने ट्विटर इंक को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी और याचिकाकर्ता को इस पर रिजोइंडर दाखिल करने का समय दिया, इसके बाद मामले को अगली 6 जुलाई को पोस्ट किया।
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