Swami Nithyananda and Gujarat HC
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वादकरण

स्वामी नित्यानंद द्वारा कथित रूप से विदेश मे कैद दो लड़कियो ने कहा VC से गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने में कोई आपत्ति नही

Bar & Bench

विवादित स्वयंभू संत स्वामी नित्यानंद द्वारा विदेश में कथित रूप से 'गलत तरीके से कैद' में रखने वाली दो लड़कियों ने हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है [जनार्दन रामकृष्ण शर्मा बनाम गुजरात राज्य]।

दोनों लड़कियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बीबी नाइक ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है।

जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस निराल मेहता की खंडपीठ ने आदेश में नाइक की दलीलें दर्ज कीं, लेकिन दोनों लड़कियों को पेश होने का निर्देश देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया।

पीठ ने 6 फरवरी को पारित आदेश में उल्लेख किया, "वरिष्ठ अधिवक्ता बीबी नाइक, जो कॉर्पोरा के लिए पेश हुए, ने स्वेच्छा से यह प्रस्तुत किया कि हालांकि कॉर्पोरा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है, जिसकी परिकल्पना मामले के तथ्यों में की जा सकती है, उसी समय यह प्रस्तुत किया गया था वह न्यायालय वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने और उस पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में पहले उनकी प्रारंभिक आपत्ति पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है।"

अदालत नवंबर 2019 में दो लड़कियों के पिता द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने जमैका के किंग्स्टन में लड़कियों को वापस लाने या यहां तक कि उनसे संपर्क करने के लिए बहुत कम काम किया है, जहां उन्हें कथित रूप से कैद में रखा गया है।

पिता ने अपनी बेटियों के ठिकाने के बारे में जानने के लिए याचिका दायर की थी। उन्हें भारत वापस लाने का निर्देश भी मांगा गया था। उन्होंने दावा किया कि उनकी दोनों बेटियां नवंबर 2019 में 'रहस्यमय परिस्थितियों' में लापता हो गई थीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी नित्यानंद, जो याचिका में प्रतिवादी हैं, की इस मामले में एक प्रमुख भूमिका है जहां उनकी बेटियों को जबरन ले जाया गया और अवैध उद्देश्यों के लिए फुसलाया गया।

कोर्ट ने 6 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि मामले का फैसला करने के लिए यह जानना जरूरी होगा कि दोनों लड़कियां कहां रह रही हैं और किसकी कंपनी और कस्टडी में हैं।

वकीलों ने तब प्रस्तुत किया कि कोई और विवरण उपलब्ध नहीं था और वे सुनवाई की अगली तारीख से पहले अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 27 फरवरी के लिए स्थगित कर दी

न्यायालय ने 12 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा अतीत में कई आदेश पारित किए गए थे, फिर भी इससे कुछ भी फलदायी नहीं निकला।

[आदेश पढ़ें]

Janardana_Ramkrishna_Sharma_vs_State_of_Gujarat.pdf
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Two girls allegedly confined abroad by Swami Nithyananda says no objection to appear before Gujarat High Court via VC