Bombay High Court and “Amendment to IT Rules”
Bombay High Court and “Amendment to IT Rules” 
वादकरण

आईटी नियम संशोधन के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दो नई याचिकाएं

Bar & Bench

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम 2021) में हालिया संशोधनों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दो नई याचिकाएं दायर की गई हैं।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगज़ीन द्वारा दायर याचिका बुधवार को जस्टिस जीएस पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस घटनाक्रम के आलोक में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार 10 जुलाई तक तथ्य जांच निकाय के गठन को टाल देगी, जो सरकार की किसी भी गतिविधि के संबंध में झूठी या नकली ऑनलाइन खबरों की पहचान करने और टैग करने के लिए आईटी नियमों के तहत सशक्त है।

मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी।

दो नई याचिकाओं पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा दायर एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।

सभी याचिकाओं में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 के संशोधित नियम 3(1)(बी)(v) और नियम 3(i)(II)(ए), (सी) को चुनौती दी गई है।

संशोधन एक तथ्य जाँच इकाई की स्थापना का प्रावधान करता है जो आपत्तिजनक सामग्री को चिन्हित करेगी।

उनका तर्क है कि इससे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया बिचौलियों को फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा चिह्नित सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

ऐसा न करने पर, वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण खो देंगे।

केंद्र सरकार ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया है कि झूठी और भ्रामक जानकारी चुनावी लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है और लोकतांत्रिक संस्थानों में नागरिकों का विश्वास कमजोर कर सकती है।

खंडपीठ ने हालांकि अपनी प्रथम दृष्टया राय व्यक्त की कि हलफनामे के विपरीत, नियम पैरोडी और व्यंग्य जैसी सरकार की निष्पक्ष आलोचना को संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं।

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Two new petitions before Bombay High Court against IT Rules Amendment