Umar Khalid  
वादकरण

उमर खालिद ने दिल्ली दंगा मामले में ज़मानत से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की

अदालत ने इससे पहले खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी, जबकि पाँच अन्य आरोपियों को ज़मानत दे दी थी।

Bar & Bench

उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों की 'बड़ी साज़िश' से जुड़े मामले में उन्हें ज़मानत देने से इनकार करने वाले शीर्ष अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

आज सुबह जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले का ज़िक्र किया और मामले की ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग की।

जज ने कोई निर्देश नहीं दिया, लेकिन कहा कि वे इस पर विचार करेंगे।

खालिद की याचिका एडवोकेट एन. साई विनोद के ज़रिए दायर की गई थी।

Justices Aravind Kumar and NV Anjaria

दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में, उस समय प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर हुई झड़पों के बाद हुए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि खालिद और अन्य लोगों ने कई दंगे भड़काने की साज़िश रची थी।

खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर आपराधिक साज़िश, दंगा भड़काने, गैर-कानूनी जमावड़ा करने, और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कई अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे।

तब से वह जेल में ही है।

इस साल जनवरी में, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि पांच अन्य आरोपियों - गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को ज़मानत दे दी थी।

कोर्ट ने यह तर्क दिया था कि अन्य आरोपियों की तुलना में खालिद और इमाम की स्थिति गुणात्मक रूप से अलग है।

कोर्ट ने आगे कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से खालिद और इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

उस समय कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला था, "यह कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष की सामग्री से अपीलकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सामने आते हैं। इन अपीलकर्ताओं के मामले में वैधानिक शर्तें लागू होती हैं। कार्यवाही के इस चरण पर उन्हें ज़मानत पर रिहा करना उचित नहीं है।"

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि खालिद और इमाम, संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने पर, या इस मौजूदा आदेश के एक साल पूरे होने पर, दोबारा ज़मानत के लिए अर्जी दे सकते हैं।

जहां तक ​​अन्य पांच आरोपियों का सवाल है, कोर्ट ने उन्हें कुछ सख्त शर्तों के साथ ज़मानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमे में होने वाली देरी, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आने वाले अपराधों से जुड़े मामलों में भी - जैसा कि यह मामला है - न्यायिक समीक्षा का आधार बन सकती है।

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Umar Khalid files review petition in Supreme Court against denial of bail in Delhi Riots case